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Ghaziabad News: 24 साल बाद अवैध असलहा मामले में देवेंद्र को हुई सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 29 Mar 2026 10:09 PM IST
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Devendra sentenced after 24 years in illegal arms case
बुलंदशहर। अपर सिविल जज (प्रवर खण्ड) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-4 की अदालत ने अवैध हथियार रखने के आरोपी देवेंद्र सिंह को 24 वर्ष बाद दोषी करार दिया है। साथ ही न्यायालय ने उसे एक वर्ष का कारावास व एक हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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देहात कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2002 में घेराबंदी कर आरोपी देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से एक अवैध राइफल और पांच कारतूस बरामद किए थे। पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर पूछताछ के बाद उसका चालान कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई पिछले दो दशकों से अधिक समय से न्यायालय में चल रही थी।
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अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को साबित करने के लिए कुल दो गवाह पेश किए गए, जिन्होंने घटना की पुष्टि की। वहीं, दूसरी ओर अभियुक्त देवेंद्र सिंह अपने बचाव में कोई भी गवाह या ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद, पीठासीन अधिकारी ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने देवेंद्र सिंह को अवैध असलहा रखने का दोषी पाते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड न भरने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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