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रिश्तों की कमजोर होती डोर: ब्यूटी पार्लर ने डाली रिश्ते में दरार, पति-पत्नी में बढ़ी तकरार, पढ़ें पूरा मामला

Tue, 30 Jun 2026 11:12 PM IST
Akash Dubey माई सिटी रिपोर्टर, गाजियाबाद
माई सिटी रिपोर्टर, गाजियाबाद Published by: Akash Dubey Updated Tue, 30 Jun 2026 11:12 PM IST
सार

पत्नी के ब्यूटी पार्लर को लेकर दंपती में विवाद अदालत पहुंचा। पति पार्लर बंद कराना चाहता है, पत्नी तैयार नहीं। मध्यस्थता विफल रही, अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।

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Beauty parlour causes rift in relationship conflict escalates between husband and wife
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

वैवाहिक जीवन में रोजगार को लेकर मतभेद एक दंपती के रिश्ते में दरार की वजह बन गया। विजयनगर क्षेत्र के एक दंपती के बीच पत्नी के ब्यूटी पार्लर संचालन को लेकर शुरू हुआ विवाद अदालत तक पहुंच गया है। पति जहां पत्नी से पार्लर बंद करने की मांग कर रहा है, वहीं पत्नी ने अपने रोजगार से समझौता करने से साफ इन्कार कर दिया है। मध्यस्थता केंद्र में समझौते की कोशिश भी सफल नहीं हो सकी और अब मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।

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मामला लोनी क्षेत्र की रहने वाली एक महिला और विजयनगर निवासी उसके पति से जुड़ा है। दोनों की शादी करीब पांच वर्ष पहले हुई थी। शुरुआत में दोनों का वैवाहिक जीवन सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन समय के साथ पत्नी के ब्यूटी पार्लर संचालन को लेकर मतभेद शुरू हो गए।

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पत्नी के अनुसार, ब्यूटी पार्लर उसकी आय का साधन है। इसे वह किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं करना चाहती। पति को पत्नी का यह काम पसंद नहीं है और वह लगातार पार्लर बंद करने की मांग कर रहा था। इसी मुद्दे पर घरेलू कलह की स्थिति बन गई।

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विवाद बढ़ने पर महिला ने ससुराल छोड़ दिया और मायके में रहने लगी। बाद में उसने पति के खिलाफ उत्पीड़न का मामला अदालत में दायर किया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने समझौते की संभावना तलाशने के लिए मामले को मध्यस्थता केंद्र भेजा।

मध्यस्थता केंद्र में दोनों पक्षों की अलग-अलग और संयुक्त काउंसिलिंग की गई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी। महिला अपने रोजगार को जारी रखने के फैसले पर अडिग रही, जबकि पति ने स्पष्ट किया कि पत्नी के पार्लर बंद किए बिना वह साथ रहने को तैयार नहीं है। दोनों के अपने-अपने रुख पर कायम रहने के कारण मध्यस्थता प्रक्रिया विफल रही। समझौता नहीं होने के बाद प्रकरण को दोबारा अदालत भेज दिया गया है।

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