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Ghaziabad News: ट्रेनों और स्टेशनों पर चोरी करने के दोषी को 30 महीने सश्रम कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 06 Sep 2025 01:52 AM IST
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30 months rigorous imprisonment for theft in trains and stations
गाजियाबाद। ट्रेनों और स्टेशनों पर यात्रियों के सामान चुराने के दोषी चोर फुरकान को विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) कोर्ट ने 30 महीने सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के विशेष न्यायाधीश जुनैद मुजफ्फर ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी ने अदालत में अपना अपराध स्वीकार कर लिया।
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अदालत से मिली जानकारी के अनुसार जीआरपी थाना प्रभारी अनुज मलिक ने 22 अक्तूबर 2022 को टीम के साथ स्टेशन पर चेकिंग के दौरान दो आरोपियों बुलंदशहर के खुर्जा निवासी फुरकान और रितिक को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला कि दोनों गिरोह बनाकर ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का सामान चोरी करते थे। पुलिस ने बयान दर्ज कराते हुए कहा कि फुरकान ने समाज में भय फैलाकर गलत तरीके से धन अर्जित किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान फुरकान ने अपने बयान में घटना को सही बताते हुए अपराध स्वीकार कर लिया और न्यूनतम सजा देने की गुजारिश की। उसने कहा कि वह बहुत गरीब है, घर में अकेला कमाने वाला है और उसकी बूढ़ी मां चलने-फिरने में असमर्थ हैं।
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अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फुरकान को गैंगस्टर एक्ट के तहत 30 माह की सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड देने की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं चुकाने पर अतिरिक्त दो माह जेल काटनी होगी। साथ ही जेल में बिताया गया समय सजा में जोड़ा जाएगा।
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