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दिल्लीः पान-मसाला खाने वाले सावधान, अब सार्वजनिक स्थल पर थूका तो कटेगा 10 हजार का चालान
Fri, 17 Apr 2020 09:54 PM IST
Vikas Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Vikas Kumar
Updated Fri, 17 Apr 2020 09:54 PM IST
सार
-हेल्थ व सैनेटरी इंस्पेक्टर को दिए गए निर्देश
-हॉटस्पॉट व बफर जोन में सख्ती से पेश आएगा निगम
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सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर लगेगा जुर्माना
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
दिल्ली के किसी भी इलाके में सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर अब सीधा 10 हजार रुपये तक का चालान होगा। विशेषतौर पर इसके लिए हेल्थ व सैनेटरी इंस्पेक्टर को निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही दिल्ली के हॉटस्पॉट, कंटेनमेंट जोन व बफर जोन में सख्ताई से पालन कराने के लिए दिल्ली के तीनों नगर निगम इसके लिए तैयार हैं।
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कोरोना के प्रकोप को देखते हुए इस तरह के कदम उठाए गए हैं। हालांकि, सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने व थूकने पर निगम को चालान का अधिकार पहले से ही है, लेकिन अब कोरोना को देखते हुए तीनों निगम इसको लेकर सख्ताई बरतने को तैयार हैं। पूर्वी निगम स्थायी समिति के अध्यक्ष संदीप कपूर ने बताया कि निगम के पास यह अधिकार होता है कि वह किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर थूकने व गंदगी फैलाने के आरोप में चालान थमा सकता है। जिसकी राशि 500 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक होती है।
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इसके बाद निगम के मजिस्ट्रेट के सामने आरोपी को पेश हो जुर्माने की राशि भरनी होती है। यह देखने में आता है कि लोग अपने साथ-साथ दूसरों की परवाह किए बगैर सार्वजनिक स्थलों पर थूक देते हैं। इससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमने हेल्थ व सैनेटरी इंस्पेक्टर को इस दिशा में सख्ताई करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं, उत्तरी निगम के स्थायी समिति के अध्यक्ष जय प्रकाश ने कहा कि आरडब्ल्यूए व मार्केट एसोसिएशन के साथ मिलकर उन्हें जागरूक किया जाएगा। यदि फिर भी लोगो नहीं मानते हैं तो निगम इस दिशा में चालान करेगा।
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