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वित्तीय लेनदेन का मामलाः पत्रकार उपेन्द्र राय की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब

Wed, 16 May 2018 09:49 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 16 May 2018 09:49 AM IST
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Financial transaction case: Court asks CBI to submit reply on bail plea of journalist Upendra Rai
सीबीआई

संदिग्ध वित्तीय लेनदेन के मामले में आरोपी पत्रकार उपेन्द्र राय की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस अदालत ने सीबीआई से 18 मई तक जवाब मांगा है। राय को 3 मई को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह न्यायायिक हिरासत में हैं।

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याचिका उपेन्द्र राय द्वारा यह तर्क देते हुए दायर की गई है कि उन्हें हिरासत में रखने से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि ईडी के टूजी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाने की जांच टीम के अधिकारी के खिलाफ लिखने के कारण उन्हें इस मामले में फंसाया गया है।
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जबकि उन्हें हिरासत में रखने के संबंध में सीबीआई की याचिका को 9 मई को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। स्पेशल सीबीआई जज संतोष स्नेही मन्न ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को जवाब दायर करने के निर्देश दिए हैं। 
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गौरतलब है कि इस मामले में सीबीआई ने संदिग्ध वित्तीय लेनदेन  के आरोप में एक मुंशी को भी गिरफ्तार किया था। जिसके पास से गलत जानकारियों के आधार पर नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो(बीसीएएस) द्वारा बनवाया गया एयरपोर्ट प्रवेश पास बरामद किया गया था।


इस मामले में एयर वन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य सुरक्षा अधिकारी प्रसून राय को भी पकड़ा गया था। सीबीआई ने इस मामले में लखनऊ, नोएडा, दिल्ली और मुम्बई में छापेमारी की। सीबीआई का आरोप है कि उपेन्द्र राय के खाते में 79 करोड़ का संदिग्ध वित्तीय लेनदेन हुआ।

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