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Delhi NCR News: सही से भरे एसआईआर का फार्म नहीं तो कट जाएगा मतदाता सूची से नाम

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 28 Jun 2026 11:15 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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हथीन। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत मतदाता सत्यापन फॉर्म 14 जुलाई से पहले जमा करना अनिवार्य किया गया है। निर्धारित समय सीमा तक फॉर्म जमा न होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। एसडीएम हरिराम ने उपमण्डल सचिवालय सभागार में अभियान की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों और बीएलओ को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपमंडल में चल रहा यह अभियान निर्धारित समय सीमा के भीतर शत-प्रतिशत पूरा किया जाए। मतदाता सत्यापन फॉर्म वितरण का कार्य अंतिम चरण में है। अब सभी बीएलओ को सक्रिय रूप से घर-घर जाकर फॉर्म एकत्र करने और तत्काल ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।

सावधानी से भरें फॉर्म
एसडीएम हरिराम ने नागरिकों से अपील की कि वे फॉर्म भरते समय जानकारी सही और स्पष्ट रूप से भरें तथा निर्धारित मानकों के अनुसार फोटो लगाएं। उन्होंने कहा कि गलत या अधूरी जानकारी के कारण मतदाता सूची से नाम भी कट सकता है।
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