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Farmers Protest: 13 फरवरी को दिल्ली कूच की तैयारी में किसान, पुलिस ने कसी कमर; धारा 144 लागू

Sun, 11 Feb 2024 12:51 PM IST
विजय पुंडीर एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Sun, 11 Feb 2024 12:51 PM IST
सार

किसानों के 13 फरवरी को दिल्ली कूच से पहले राजधानी पुलिस अलर्ट हो गई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है। 

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Farmers preparing to march to Delhi on 13 February
किसान आंदोलन की फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हरियाणा व पंजाब के किसान संगठन 13 फरवरी को दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कमर कस ली है। दिल्ली की सभी सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा बरती जा रही है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए इसके लिए पहले से ही दिल्ली की सीमाएं सील की जा रही हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली में पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है।

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उत्तर प्रदेश के बीच सभी सीमाओं और उत्तर पूर्वी जिले के अधिकार क्षेत्र में आसपास के क्षेत्रों में आम जनता के इकट्ठा होने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। आदेश में उत्तर प्रदेश से दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को ले जाने वाले ट्रैक्टर, ट्रॉली, बस, ट्रक, वाणिज्यिक वाहन, निजी वाहन, घोड़ों आदि के प्रवेश पर रोक लगाने को कहा है। पुलिस प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए सभी प्रयास करेगी। 
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दिल्ली पुलिस ने कहा, 'जानकारी मिली है कि कुछ किसान संगठनों ने एमएसपी पर कानून और अन्य मांगों को लेकर अपने समर्थकों से 13 फरवरी को दिल्ली में इकट्ठा होने/मार्च करने का आह्वान किया है। उनकी मांगें पूरी होने तक दिल्ली की सीमा पर बैठने की संभावना है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए, क्षेत्र में जीवन और संपत्ति को बचाने के लिए धारा 144 आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 का एहतियाती आदेश जारी करना आवश्यक है।
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उधर, किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने पंजाब से आने वाले सभी बॉर्डर सील कर दिए हैं। 12 जिलों में धारा 144 लागू कर सात जिलों में इंटरनेट सेवाओं को भी बंद करने का फैसला लिया है।


इन जिलों में पांच लोगों के एकत्र होने पर रोक
वहीं, हरियाणा सरकार ने 12 जिलों रोहतक, सोनीपत, झज्जर, जींद, कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला, सिरसा,, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और पंचकूला में एहतियात के तौर पर धारा 144 लगा दी हैं। इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर पांच लोगों के एकत्र होने पर अगले आदेशों तक रोक रहेगी।

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