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Faridabad: तीन साल की मासूम से दुष्कर्म के दोषी को पांच साल की सजा, तीस हजार रुपये का लगाया जुर्माना
Tue, 20 Dec 2022 11:47 AM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, फरीदाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, फरीदाबाद
Published by: विजय पुंडीर
Updated Tue, 20 Dec 2022 11:47 AM IST
सार
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैसमीन शर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद व तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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विस्तार
जिला अदालत ने तीन साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा व तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साल 2019 में बच्ची की मां की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था।
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महिला ने एनआईटी महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि पति एक निजी कंपनी में काम करते हैं। उसके एक सात साल का बेटा व तीन साल की बेटी है। 21 नवंबर 2019 को बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। वह कुछ देर बाद दिखाई नहीं दी। एक बच्चे ने बताया कि पड़ोस में रहने वाला दीपक बेटी को अपने घर में ले गया है।
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आरोपी ने घर का दरवाजा बंद कर रखा था। शोर मचाने पर आरोपी घर की दीवार से कूदकर भाग गया। दरवाजा खोलने पर देखा बच्ची निर्वस्त्र पड़ी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। सोमवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैसमीन शर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद व तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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