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प्रशासन ने तय किए खाद्य पदार्थों के दाम

Sun, 16 May 2021 11:25 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 16 May 2021 11:25 PM IST
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Administration has fixed the price of food items
फरीदाबाद। कोरोना महामारी के कारण लागू लॉकडाउन की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने आवश्यक खाद्य पदार्थों के रेट निर्धारित किए हैं। यदि कोई दुकानदार उपभोक्ता से उपरोक्त दरों से अधिक दाम वसूलता है तो इस संबंध में भारत भूषण सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी के मोबाइल नंबर 7988362882 और वजन कम संबंधी शिकायत निरीक्षक राजवीर विधिक माप विज्ञान मोबाइल नंबर 9812270124 पर की जा सकती है।
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उपायुक्त यशपाल के निर्देशानुसार जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक ने रेट लिस्ट जारी की है। इसके अनुसार थोक में क्विंटल और फुटकर में किलोग्राम व लीटर के अनुसार दाम तय किए गए हैं। थोक में चावल परमल 2900 रुपये क्विंटल व 34 रुपये किलो, गेहूं पीबीडब्ल्यू-343 किस्म 1850 रुपये क्विंटल व फुटकर में 20 रुपये किलो, गेहूं का आटा खुला 2200 रुपये क्विंटल व फुटकर में 24 रुपये किलो, चने की दाल 7200 रुपये क्विंटल व फुटकर में 80 रुपये किलो, मूंग साबुत 10700 व 110 रुपये, उड़द की दाल 501, 44 ब्रांड 9600 रुपये क्विंटल व 110 रुपये किलो, अरहर की दाल किंग ब्रांड 10 हजार रुपये क्विंटल व 115 रुपये किलो, मसूर साबुत खजाना 8200 रुपये क्विंटल व 85 रुपये किलो, चीनी एम-30 किस्म 3750 रुपये क्विंटल व 40 रुपये किलो, मूंगफली तेल गिनी 15 लीटर 2750 रुपये व एक लीटर 185 रुपये, सोयाबीन तेल गिनी 15 लीटर 2300 रुपये व एक लीटर 160 रुपये, सरसों का तेल शहनाई 15 लीटर 2280 रुपये व एक लीटर 166 रुपये, सूरजमुखी का तेल फॉर्चून 15 लीटर 2700 रुपये व एक लीटर 185 रुपये, वनस्पति घी गगन 15 लीटर 2000 रुपये व एक लीटर 135 रुपये, पाम आयल गिनी 15 किलोग्राम 2000 रुपये व एक लीटर 135, चाय की पत्ती खुली 2000 व 250, आलू लोकल 800 रुपये क्विंटल व 15 रुपये प्रति किलोग्राम, टमाटर देसी 800 व 15, प्याज लोकल 1600 व 20, नमक आयोडीनयुक्त टाटा 1800 व 20, गुड देसी 3300 प्रति क्विंटल व 40 रुपये किलो तय किया है। दूध वीटा 5600 व 57 रुपये प्रति लीटर की दर से तय किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि अगर कोई दुकानदार उक्त आदेशों की अवहेलना करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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