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डीएवी और ग्रेंड कोलम्बस स्कूल के खिलाफ एफआईआर के आदेश

Fri, 03 Aug 2018 09:12 PM IST
Updated Fri, 03 Aug 2018 09:12 PM IST
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डीएवी और ग्रेंड कोलम्बस स्कूल के खिलाफ एफआईआर के आदेश

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डीएवी और ग्रेंड कोलंबस स्कूल के खिलाफ एफआईआर के आदेश
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एफआईआर दर्ज कर तुरंत कार्यवाई के दिए निर्देश
- सिटी मजिस्ट्रेट ने एफआईआर के लिए पुलिस कमिश्नर को भेजा पत्र

अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। फीस वृद्धि को लेकर 13 विद्यार्थियों का स्कूल से नाम काटने के मामले पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने डीएवी और ग्रेंड कोलंबस स्कूल प्रशासन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। आयोग ने जिला शिक्षा अधिकारी सतेंद्र कौर समेत सिटी मजिस्ट्रेट बलिना को आदेश दिए। सिटी मजिस्ट्रेट ने शिकायत की कापी के साथ ही राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का आदेश पत्र पुलिस कमिश्नर को सौंपा है। पुलिस जल्द ही इन दोनों स्कूलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है।
सेक्टर-14 स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में बीते पांच माह से 13 विद्यार्थियों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। फीस वृद्धि को लेकर अभिभावक और स्कूल प्रशासन के बीच फीस वृद्धि को लेकर चल रही तनातनी के कारण 13 विद्यार्थियों के नाम स्कूल रजिस्ट्रेशन से काट दिए गए थे। अभिभाव नरेंद्र मुंजाल ने बताया कि मामले की शिकायत राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग में की गई। उन्होंने बताया कि आयोग के हस्तक्षेप के बाद कई बार जिला उपायुक्त और शिक्षा अधिकारी को कार्यवाई के लिए निर्देश दिए गए, लेकिन कभी जमीनी स्तर पर कोई एक्शन नहीं हुआ।
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शुक्रवार को एफआईआर के आदेश की सूचना मिलने पर अभिभावक नरेंद्र मुंजाल ने निजी स्कूलों की मनमानी रुकने की उम्मीद जताई है। नरेंद्र का कहना है कि उन्हें उम्मीद है इस बार आयोग के निर्देशों पर गंभीरता से अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे कई विद्यार्थियों के साथ हो रही निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लग सकेगी।
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