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प्रोपर्टी के पेपर पर आरोपी ढींगड़ा को मिली बेल
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प्रॉपर्टी के कागज पर आयकर न देने के आरोपी को मिली जमानत
फरीदाबाद। लंबे समय से आयकर अदा नहीं करने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी चंद्रप्रकाश ढींगड़ा को आयकर विभाग से जमानत मिल गई है। आरोपी के प्रॉपर्टी के पेपर के आधार पर जमानत दी गई। इसके साथ ही शर्त लगाई है कि जब तक बकाया टैक्स का पूरा पैसा विभाग में जमा नहीं हो जाता है, तब तक वह शहर छोड़कर नहीं जा सकता है।
एनआईटी निवासी रियल एस्टेट कारोबारी चंद्रप्रकाश ढींगड़ा पर 25 वर्षों से आयकर विभाग की करीब 74 लाख रुपये की देनदारी थी। आरोपी को कई बार नोटिस भी जारी किए गए, मगर वह नोटिस की अनदेखी करता रहा। जब भी आयकर टीम आरोपी की गिरफ्तारी के लिए घर पहुंचती, वह फरार हो जाता। विभागीय टीम दो माह से उसकी तलाश में थी। रविवार सुबह आयकर विभाग की टीम ने आरोपी को बीके चौक से धर दबोचा था। आयकर विभाग के टैक्स रिकवरी अधिकारी राधे श्याम शर्मा ने बताया कि सोमवार को आरोपी ने बकाया टैक्स राशि के बराबर प्रॉपर्टी के पेपर जमानत के लिए विभाग के समक्ष रखे। इस आधार पर आरोपी को जमानत दे दी गई। एक माह में उसे बकाया टैक्स जमा करने के आदेश दिए गए है। इसके अलावा उसके शहर छोड़कर भागने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जब तक वह टैक्स का पूरा पैसा विभाग में जमा नहीं कर देता तब तक आरोपी को रोजाना विभाग में आकर हाजिरी देनी होगी।
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फरीदाबाद। लंबे समय से आयकर अदा नहीं करने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी चंद्रप्रकाश ढींगड़ा को आयकर विभाग से जमानत मिल गई है। आरोपी के प्रॉपर्टी के पेपर के आधार पर जमानत दी गई। इसके साथ ही शर्त लगाई है कि जब तक बकाया टैक्स का पूरा पैसा विभाग में जमा नहीं हो जाता है, तब तक वह शहर छोड़कर नहीं जा सकता है।
एनआईटी निवासी रियल एस्टेट कारोबारी चंद्रप्रकाश ढींगड़ा पर 25 वर्षों से आयकर विभाग की करीब 74 लाख रुपये की देनदारी थी। आरोपी को कई बार नोटिस भी जारी किए गए, मगर वह नोटिस की अनदेखी करता रहा। जब भी आयकर टीम आरोपी की गिरफ्तारी के लिए घर पहुंचती, वह फरार हो जाता। विभागीय टीम दो माह से उसकी तलाश में थी। रविवार सुबह आयकर विभाग की टीम ने आरोपी को बीके चौक से धर दबोचा था। आयकर विभाग के टैक्स रिकवरी अधिकारी राधे श्याम शर्मा ने बताया कि सोमवार को आरोपी ने बकाया टैक्स राशि के बराबर प्रॉपर्टी के पेपर जमानत के लिए विभाग के समक्ष रखे। इस आधार पर आरोपी को जमानत दे दी गई। एक माह में उसे बकाया टैक्स जमा करने के आदेश दिए गए है। इसके अलावा उसके शहर छोड़कर भागने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जब तक वह टैक्स का पूरा पैसा विभाग में जमा नहीं कर देता तब तक आरोपी को रोजाना विभाग में आकर हाजिरी देनी होगी।
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