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Delhi NCR News: कल से दिल्ली में गैर बीएस-6 वाहनों की एंट्री पर रोक
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- बाहरी राज्यों के ट्रकों पर भी रहेगा प्रतिबंध
-दिल्ली में न रुकने वाले वाहनों को पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का करना होगा इस्तेमाल
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक नवंबर से वाहनों के प्रवेश और संचालन को लेकर नए प्रतिबंध लागू हो रहे हैं। संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के तहत बीएस-6 मानक से नीचे के वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक रहेगी। इसके अलावा बाहरी राज्यों में पंजीकृत ट्रकों और अन्य वाहनों के संचालन पर भी एक नवंबर से 31 जनवरी 2027 तक प्रतिबंध रहेगा। जो ट्रक दिल्ली में नहीं रुकने वाला है उन चालकों को दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वह वाहन चालक ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर अपने गंतव्य तक जाएंगे।
बीएस-6 मानक वाले वाहनों के साथ सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को निर्धारित छूट के तहत दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। बाहरी राज्यों में पंजीकृत वाहनों के लिए भी निर्धारित मानकों और छूट का पालन करना अनिवार्य होगा।
दिल्ली में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) होना जरूरी है। बीएस-6 मानक वाले वाहनों को भी वैध पीयूसी के बिना प्रवेश नहीं मिलेगा। अन्य राज्यों से आने वाली बीएस-6 से नीचे के उत्सर्जन मानक वाली डीजल बसों पर भी प्रतिबंध रहेगा।
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-दिल्ली में न रुकने वाले वाहनों को पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का करना होगा इस्तेमाल
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक नवंबर से वाहनों के प्रवेश और संचालन को लेकर नए प्रतिबंध लागू हो रहे हैं। संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के तहत बीएस-6 मानक से नीचे के वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक रहेगी। इसके अलावा बाहरी राज्यों में पंजीकृत ट्रकों और अन्य वाहनों के संचालन पर भी एक नवंबर से 31 जनवरी 2027 तक प्रतिबंध रहेगा। जो ट्रक दिल्ली में नहीं रुकने वाला है उन चालकों को दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वह वाहन चालक ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर अपने गंतव्य तक जाएंगे।
बीएस-6 मानक वाले वाहनों के साथ सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को निर्धारित छूट के तहत दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। बाहरी राज्यों में पंजीकृत वाहनों के लिए भी निर्धारित मानकों और छूट का पालन करना अनिवार्य होगा।
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दिल्ली में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) होना जरूरी है। बीएस-6 मानक वाले वाहनों को भी वैध पीयूसी के बिना प्रवेश नहीं मिलेगा। अन्य राज्यों से आने वाली बीएस-6 से नीचे के उत्सर्जन मानक वाली डीजल बसों पर भी प्रतिबंध रहेगा।
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