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आप शिक्षित हैं एक साल में नौकरी तलाश लें: अदालत

Sun, 15 Mar 2015 11:31 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली Updated Sun, 15 Mar 2015 11:31 PM IST
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educated women may get job in a year of divorce: court

पति से अलग रह रही पत्नी के भरण-पोषण की अर्जी पर रविवार को दिल्ली की एक अदालत ने सुनवाई करते हुए कहा कि महिला शिक्षित है और नौकरी कर सकती है, इसलिए एक वर्ष में नौकरी तलाश कर स्वतंत्र जीवन जीएं’।

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इस दौरान अदालत ने पति को प्रति माह एक वर्ष तक महिला को दस हजार रुपये गुजारा-भत्ता देने का आदेश दिया। महिला मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेंशन कोर्ट में अपील दायर की थी।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुराधा शुक्ला भारद्वाज ने फैसले में कहा कि महिला के पास काम करने का अनुभव है, लिहाजा गुजारा-भत्ता हमेशा के लिए नहीं मिल सकता। सेशन कोर्ट ने माना कि शादी और बच्चे की वजह से महिला की नौकरी छूटी है। इसी वजह से एक वर्ष तक गुजारा भत्ता दिया जाए।
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इससे पहले मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने महिला ने अर्जी में कहा था कि वह बेरोजगार है और उसे अपने बच्चे की भी देखभाल करनी है। साथ ही कहा था कि उसके ससुराल वाले काफी धनी हैं।

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