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ED Summons Kejriwal: ईडी ने केजरीवाल को भेजा तीसरी बार समन, तीन जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया

Fri, 22 Dec 2023 08:24 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Fri, 22 Dec 2023 08:24 PM IST
सार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समन भेजा है। ईडी द्वारा शुक्रवार को भेजे गए समन में केजरीवाल को तीन जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। 

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ED sent summons to arvind Kejriwal for the third time called for questioning on January 3
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समन भेजा है। ईडी द्वारा शुक्रवार को भेजे गए समन में केजरीवाल को तीन जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल 10 दिन विपश्यना के लिए पंजाब चले गए हैं। 

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किस हैसियत से बुला रही मुझे ईडीः केजरीवाल
बता दें कि इससे पहले ईडी ने शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बीते सोमवार को उन्हें समन जारी करके गुरुवार को बुलाया था। इस पर केजरीवाल ने अपने वकीलों द्वारा कहा गया कि यह सिर्फ 2024 में लोकसभा चुनाव के अंतिम महीनों में सनसनीखेज खबरें बनाने के लिए है। समन के समय पर सवाल उठाते हुए केजरीवाल ने कहा कि आपके समन का समय मेरी सोच को और मजबूत करता है कि मुझे भेजे जा रहे समन किसी उद्देश्य या तर्कसंगत मानदंड पर आधारित नहीं हैं बल्कि पूरी तरह से प्रचार के साथ-साथ देश में बहुप्रतीक्षित लोकसभा चुनाव के अंतिम कुछ महीनों में सनसनीखेज खबरें बनाने के लिए हैं।

केजरीवाल ने कहा कि उन्हें किस हैसियत से बुलाया जा रहा है। उन्होंने इसके बारे में भी अनभिज्ञता जताई। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि मुझे गवाह, संदिग्ध, दिल्ली के सीएम या आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में बुलाया जा रहा है।

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अक्तूबर में भेजा था पहला समन
अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अक्तूबर में भी इस मामले में समन जारी करके दो नवंबर को तलब किया था, लेकिन वह उस दौरान भी ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे। तब उन्होंने विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव के प्रचार में व्यस्त होने का हवाला देते हुए ईडी के समक्ष पेश होने का समय मांगा था, वहीं दो नवंबर को उनके वकीलों ने ईडी के समन को गैर कानूनी करार दे दिया था।

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