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आबकारी नीति: ED का दावा- केजरीवाल और कविता के खिलाफ पर्याप्त सबूत, राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज भी होगी सुनवाई
Tue, 21 May 2024 12:03 AM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: विजय पुंडीर
Updated Tue, 21 May 2024 12:03 AM IST
सार
ईडी ने विशेष अदालत से कहा कि आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं सह आरोपी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।
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अरविंद केजरीवाल और के कविता
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विशेष अदालत से कहा कि आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं सह आरोपी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। ईडी ने यह दलील दोनों राजनीतिक नेताओं के खिलाफ दाखिल अपने पूरक आरोप पत्रों पर संज्ञान लेने के मुद्दे के समर्थन में दी। राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा इस मुद्दे पर मंगलवार को भी दलीलें सुनना जारी रखेंगी।
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न्यायाधीश ने इसके साथ ही भ्रष्टाचार एवं धन शोधन के मामले में कविता की न्यायिक हिरासत दो जून तक के लिए बढ़ा दिया। उन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था। पूरक आरोप पत्र कविता के अलावा अन्य तीन के खिलाफ दाखिल किया गया है। अदालत कविता सहित अन्य के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र पर सुनवाई कर रही है। उसके बाद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ दाखिल पूरक आरोप पत्र पर सुनवाई करेगी।
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अदालत इसी मामले के आरोपी गौतम मल्होत्रा के विदेश जाने के मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसपर वह 24 मई को फैसला सुनाएगी। गौतम मल्होत्रा ने अदालत में अर्जी दाखिल कर यूके और स्पेन जाने की अनुमति मांगी है। वे दोनों जगह 18 जून से 20 जुलाई तक जाना चाहते हैं। ईडी ने उन्हें सात फरवरी को गिरफ्तार किया था।
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