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पूर्वी दिल्ली दंगा मामला: ईडी ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को आरोप पत्र की प्रतियां सौंपी, अगली सुनवाई 5 जनवरी को 

Tue, 29 Dec 2020 08:31 PM IST
Mohit Mudgal अमर उजाला नेटवर्क नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क नई दिल्ली Published by: Mohit Mudgal Updated Tue, 29 Dec 2020 08:31 PM IST
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East Delhi riot case: ED handed over copies of charge sheet to former councilor Tahir Hussain
ताहिर हुसैन - फोटो : अमर उजाला

पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी ताहिर हुसैन को धन शोधन मामले में दाखिल आरोपपत्र की प्रति मुहैया करा दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत को यह जानकारी दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने अब आरोप तय करने के मुद्दे पर सुनवाई 5 जनवरी तय की है। ईडी ने इस मामले में ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता को आरोपी बनाया है। ईडी ने 16 अक्तूबर को आरोप पत्र दायर किया था।

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ईडी ने ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता को धन शोधन से संबंधित कानून की धारा 3 के तहत आरोपी बनाया है। आरोप पत्र में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों में ताहिर द्वारा धनराशि का प्रबंध करने का आरोप लगाया गया है। 
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ईडी ने तर्क रखा है कि दंगों के लिए करीब सवा करोड़ रुपये से हथियारों की खरीदारी की गई। ईडी के मुताबिक ताहिर हुसैन और उससे जुड़े लोगों ने एक करोड़ दस लाख रुपये जुटाए। दंगों के लिए एकत्रित किए गए इस पैसे को फर्जी कंपनी के जरिए नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में चल रहे धरना-प्रदर्शनों में लगाया गया।
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आरोप पत्र के अनुसार दंगों की तैयारी जनवरी में की गई थी और इस राशि को दंगों के लिए घातक हथियार जैसे पेट्रोल, तेजाब, पिस्तौल, गोली, तलवार और चाकू जैसे हथियार खरीदने में लगाया गया। आरोप पत्र में कहा गया है कि इस मामले में ताहिर हुसैन का साथ अमित गुप्ता नामक व्यक्ति ने दिया, जिसके नाम पर फर्जी कंपनी खोली गई। फरवरी में भड़के दंगों में 53 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि दो सौ से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।

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