तलाक के लिए अश्लील फोटो पोर्न साइट पर डालने की धमकी देकर फंसा पति
तलाक के लिए पत्नी की अश्लील फोटो पोर्न साइट पर डालने की धमकी देना पति पर भारी पड़ा है। अदालत ने पति की इस धमकी को गंभीरता से लिया है।
एक ओर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पति व उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आरोप तय कर दिए तो दूसरी ओर सत्र अदालत ने भी पति की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी।
रोहिणी जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने पति की पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए कहा पति व उसके परिजनों के खिलाफ निचली अदालत ने कोई गलती नहीं की है।
मेट्रीमोनियल साइट पर पीड़िता का बनाया प्रोफाइल
मामले में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि जब उसने पति व ससुराल वालों पर घरेलू हिंसा का मामला दायर कर दिया तो उसके पति ने जबरन तलाक याचिका पर उसके दस्तखत लिए और एक होटल में उससे दुष्कर्म किया।
पीड़िता का आरोप था कि याची ने उसकी फोटो पोर्न साइट पर डालने की धमकी दी। इससे पहले उसने मेट्रीमोनियल साइट पर पीड़िता का प्रोफाइल बनाया। इसके अलावा उसने एक वेबसाइट पर पीड़िता की ओर से एक आपत्तिजनक विज्ञापन दे दिया।
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दुष्कर्म, छेड़छाड़, भद्दे शब्दों का प्रयोग, धमकी देना व आपराधिक साजिश की धाराओं में आरोप तय करते हुए मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था। महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि उसकी शादी अगस्त 2011 में हुई थी।