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प्ले स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए होगा 25% कोटा

Mon, 24 Aug 2015 08:06 PM IST
Updated Mon, 24 Aug 2015 08:06 PM IST
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deputy cm announces quota in play school for ews students

दिल्ली सरकार ने क्रेच और प्ले स्कूलों में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (ईडब्ल्यूएस) कोटा लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। अब अन्य की तरह इन स्कूलों में भी 25 फीसदी ईडब्लूएस कोटा होगा।

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हाईकोर्ट की ओर से जारी एक दिशा निर्देश का हवाला देकर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जारी आदेश में कहा है कि ये आदेश सभी प्ले स्कूलों, क्रेच, नर्सरी व प्री-प्राइमरी स्कूलों में लागू होगा।
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सरकार ने हाईकोर्ट के नवंबर 2014 के निर्णय के आधार पर यह आदेश दिया है। आदेश का पालन कराने और कागजात के सत्यापन की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होगी।

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पिछले तीन साल की रिपोर्ट भी देने का आदेश

deputy cm announces quota in play school for ews students

वहीं स्कूलों, सोसायटी व प्रबंधन को यह निर्देश भी दिया गया है कि पिछले तीन साल में कोटे के तहत दाखिले की रिपोर्ट दो सप्ताह में दें। आदेश लागू नहीं करने को गंभीरता से लिया जाएगा।

जमीन आवंटित करने वाली एजेंसी को लीज रद्द करने की सिफारिश सरकार करेगी। ईडब्ल्यूएस कोटा में दाखिले के लिए कागजात का जिक्र करते हुए कहा गया कि तहसीलदार रैंक तक अधिकारी से जारी आय प्रमाणपत्र, बीपीएल कार्ड के अलावा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की तरफ से जारी खाद्य सुरक्षा कार्ड को मान्यता दी जाएगी।

हालांकि कोटा श्रेणी में दाखिला दिए जाने से पहले संबंधित कागजात की ऑनलाइन या संबंधित अधिकारी के कार्यालय से सत्यापन कराना होगा। कागजात गुम होने का बहाना भी नहीं चलेगा, रिकार्ड स्कूल को अपने पास रखना होगा।

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