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दिल्ली: विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को लेकर कई एफआईआर दर्ज, पुलिस ने दी ये जानकारी

Tue, 13 Oct 2026 09:30 AM IST
Vijay Singh Pundir न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Tue, 13 Oct 2026 09:30 AM IST
सार

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट तक मार्च को लेकर दिल्ली के बाराखंबा और तिलक मार्ग पुलिस स्टेशनों में एफआईआर दर्ज की गईं।

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Delhi Police registers multiple FIRs over Opposition protest, cites barricade breaking
इंडिया गठबंधन का सुप्रीम कोर्ट तक मार्च - फोटो : जी पाल

विस्तार

दिल्ली पुलिस ने बताया कि सोमवार को विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में बाराखंबा रोड और तिलक मार्ग पुलिस स्टेशनों में कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। पुलिस के अनुसार, ये एफआईआर विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर बैरिकेड तोड़ने और सड़कों पर ग्रैफिटी बनाने से जुड़ी हैं।

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दिल्ली पुलिस के मुताबिक, विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट तक मार्च को लेकर दिल्ली के बाराखंबा और तिलक मार्ग पुलिस स्टेशनों में एफआईआर दर्ज की गईं।

विपक्षी दलों की याचिका में 14 खामियां
एसआईआर प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर विपक्षी दलों की याचिका में 14 खामियां पाई गई हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट फीस के 220 रुपये भी कम जमा करवाए गए हैं। याचिका में मिली खामियां दूर करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा।
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सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव सहित 11 विपक्षी नेताओं ने याचिका दाखिल की। याचिका दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने उसमें 14 तकनीकी खामियां बताई। सूत्रों के अनुसार याचिका के साथ 220 रुपये की कोर्ट फीस कम जमा कराई गई थी। इतना ही नहीं नौ याचिकाकर्ताओं के वकालतनामे भी याचिका के साथ नहीं जोड़े गए थे।
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कांग्रेस सूत्र के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को अब इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा। याचिका में कुछ तकनीकी कमियां हैं, जिन्हें दूर करने की प्रक्रिया चल रही है। कमियां दूर कर संशोधित याचिका देने के बाद मामले में सुनवाई की तारीख तय हो सकती है। कांग्रेस की कानूनी टीम आवश्यक सुधार करने में जुटी हुई है। रजिस्ट्री ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पहचान पत्र की फोटो कॉपी स्पष्ट नहीं थी। कुछ जरूरी दस्तावेज भी याचिका के साथ नहीं लगाए गए थे।

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