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सीजेपी को झटका: पार्टी नेताओं को मॉर्फ्ड तस्वीरों के मामले में नोटिस; महिला ने तस्वीरों के उपयोग का लगाया आरोप

Sun, 11 Oct 2026 04:50 PM IST
Akash Dubey पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: Akash Dubey Updated Sun, 11 Oct 2026 04:50 PM IST
सार

दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) नेताओं को एक महिला की मॉर्फ्ड तस्वीरों से जुड़े मामले में नए नोटिस जारी किए हैं। उच्च न्यायालय के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई।

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Delhi Police issues notices to CJP leaders in old case involving woman s morphed images
अभिजीत दिपके - फोटो : ANI

विस्तार

दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेताओं को एक पुराने मामले में नए नोटिस जारी किए हैं। यह मामला एक महिला की मॉर्फ्ड तस्वीरों से जुड़ा है। सूत्रों ने रविवार को बताया कि यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद की गई है। आरोप है कि महिला की तस्वीरों को आपत्तिजनक छवियों में बदलकर ऑनलाइन प्रसारित किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले महिला की याचिका पर सीजेपी नेताओं को नोटिस जारी किए थे। उच्च न्यायालय ने पुलिस को भी नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था।

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क्या है मामला?
यह पूरा मामला एक महिला की कथित मॉर्फ्ड और डीपफेक तस्वीर से जुड़ा है। याचिका के अनुसार, जंतर-मंतर पर हुए सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला की निजी तस्वीर का कथित तौर पर बिना अनुमति इस्तेमाल किया गया और एआई फेस-स्वैपिंग टूल की मदद से उसके चेहरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक आपत्तिजनक तस्वीर पर मॉर्फ कर दिया गया था। महिला ने आरोप लगाया है कि इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर फैलाया गया और उसे जान से मारने की धमकियां भी मिल रही। मामले में एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी है।

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महिला ने क्या आरोप लगाए है?
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शनों के दौरान कथित तौर पर महिला की निजी तस्वीर का बिना अनुमति इस्तेमाल किया गया। याचिकाकर्ता का कहना था कि एआई फेस-स्वैपिंग टूल की मदद से महिला के चेहरे को प्रधानमंत्री के साथ एक बेहद अश्लील तस्वीर पर मॉर्फ किया गया था। इसके बाद कथित तौर पर इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया था। महिला ने कोर्ट से ऐसी मनगढ़ंत और डीपफेक तस्वीरों को हटाने की मांग की थी।

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