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दिल्ली: राकेश अस्थाना को पुलिस कमिश्नर बनाए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई, केंद्र ने नियुक्ति को जायज ठहराया
Tue, 11 Jan 2022 10:41 AM IST
प्रशांत कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Tue, 11 Jan 2022 10:41 AM IST
सार
अस्थाना को पुलिस कमिश्नर बनाए जाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सीपीआईएल ने शुरुआत में अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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राकेश अस्थाना
- फोटो : PTI (File Photo)
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विस्तार
राकेश अस्थाना को पुलिस कमिश्नर बनाए जाने के मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। सीपीआईएल ने शुरुआत में अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस बीच एक अन्य याचिकाकर्ता सदर आलम ने अस्थाना की नियुक्ति को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने तब सीपीआईएल की याचिका को लंबित रखा और एनजीओ को हाईकोर्ट के समक्ष हस्तक्षेप करने की स्वतंत्रता दी थी।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका
दिल्ली हाईकोर्ट ने गत वर्ष 12 अक्तूबर को अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त पद पर नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह मामले में दिए फैसले या सेवा नियमों का कोई उल्लंघन नहीं है। संगठन की याचिका में कहा गया है कि अस्थाना को समायोजित करने के लिए हर नियम को ताक पर रख दिया गया। सेवानिवृत्ति से ठीक चार दिन पहले उन्हें दिल्ली पुलिस प्रमुख नियुक्त किया गया था।
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केंद्र सरकार ने नियुक्ति को जायज ठहराया
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को जायज ठहराया है। केंद्र ने कहा, राष्ट्रीय राजधानी की सार्वजनिक व्यवस्था की बेहद चुनौतीपूर्ण स्थितियों और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, राकेश अस्थाना जैसे अधिकारी को दिल्ली पुलिस का प्रमुख नियुक्त करने की आवश्यकता थी।
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