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दिल्ली: छावला सामूहिक दुष्कर्म मामले में बरी शख्स ने की ऑटोरिक्शा चालक की हत्या, गिरफ्तार

Sat, 04 Feb 2023 02:22 PM IST
पूजा त्रिपाठी पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Sat, 04 Feb 2023 02:22 PM IST
सार

पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि दोनों ने चालक अनार सिंह को लूटने की कोशिश की थी लेकिन जब वह इसका विरोध करने लगा तो आरोपी उसे चाकू गोदकर फरार हो गए।  

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Delhi man acquitted in Chhawla gang physical assault case held in autorikshaw driver murder
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

देश की राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी की सुबह द्वारका इलाके में जिस ऑटोरिक्शा चालक की हत्या की गई थी उसके आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक विनोद 2012 में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरी किया गया शख्स है।

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पुलिस ने मामले में विनोद के अलावा पवन नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने 26 जनवरी की सुबह अनार सिंह नाम के ऑटोरिक्शा चालक को चाकू गोदकर मौत के घाट उतार दिया था। मृतक के गले में चोट के निशान मिले थे।
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पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि दोनों ने चालक अनार सिंह को लूटने की कोशिश की थी लेकिन जब वह इसका विरोध करने लगा तो आरोपी उसे चाकू गोदकर फरार हो गए।  
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एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया है कि आरोपी विनोद हाल ही में 10 साल बाद जेल से बाहर आया है। वह 2012 में हुए छावला गैंगरेप व हत्या केस में जेल में था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीन लोगों को बरी कर दिया था। छावला केस की पीड़िता का विकृत शव उसके अगवा होने के तीन दिन बाद मिला था। महिला गुरुग्राम में काम करती थी और उत्तराखंड की मूल निवासी थी।

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