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Delhi: छुट्टी के दिनों में भी दिल्ली की मजिस्ट्रेट अदालतें रहेंगी सक्रिय, न्याय प्रक्रिया में तेजी पर फोकस
Sat, 27 Jun 2026 01:29 AM IST
दुष्यंत शर्मा
आदित्य पाण्डेय, नई दिल्ली
आदित्य पाण्डेय, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Sat, 27 Jun 2026 01:29 AM IST
सार
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत आने वाले मामलों की सुनवाई में देरी रोकने के लिए राजस्व विभाग ने जुलाई 2026 का विशेष ड्यूटी रोस्टर जारी किया है।
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रविवार और दूसरे शनिवार जैसे अवकाश वाले दिनों में एसडीएम दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक विशेष सुनवाई करेंगे।
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
दिल्ली में अब छुट्टियों के दिन मजिस्ट्रेट स्तर की न्याय व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत आने वाले मामलों की सुनवाई में देरी रोकने के लिए राजस्व विभाग ने जुलाई 2026 का विशेष ड्यूटी रोस्टर जारी किया है। इसके तहत रविवार और दूसरे शनिवार जैसे अवकाश वाले दिनों में एसडीएम दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक विशेष सुनवाई करेंगे।
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राजस्व विभाग के आदेश के मुताबिक, बीएनएसएस की धाराओं 128 और 129 से जुड़े मामलों के निस्तारण को प्राथमिकता दी गई है। सरकार का उद्देश्य है कि छुट्टियों के कारण कोई सुनवाई लंबित न रहे। इसके लिए राजधानी के विभिन्न जिलों के एसडीएम को शाम नाथ मार्ग स्थित कंट्रोल रूम में ड्यूटी दी गई है। जुलाई में पड़ने वाले सभी रविवार 5, 12, 19 और 26 जुलाई के अलावा 11 जुलाई को दूसरे शनिवार के दिन भी अधिकारी तैनात रहेंगे।
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लिंक मजिस्ट्रेट संभालेंगे जिम्मेदारी
व्यवस्था को निर्बाध बनाए रखने के लिए प्रत्येक मुख्य मजिस्ट्रेट के साथ लिंक-ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं। अगर किसी कारण से मुख्य अधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं तो लिंक मजिस्ट्रेट जिम्मेदारी संभालेंगे। यह व्यवस्था खासतौर पर उन मामलों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है जिनमें समय पर मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत होती है।
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आकस्मिक छुट्टी पर भी नहीं रुकेगा काम
प्रशासन ने अचानक घोषित होने वाले अवकाश के लिए भी वैकल्पिक योजना तैयार की है। यदि जुलाई में कोई अनपेक्षित छुट्टी घोषित होती है तो रोहिणी और करोल बाग के एसडीएम स्टैंडबाय पर रहेंगे। इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी आपात स्थिति में मजिस्ट्रेट स्तर की प्रक्रिया लगातार जारी रहे।
लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई
राजस्व विभाग सामान्य प्रशासन के अपर जिला मजिस्ट्रेट-1 (मुख्यालय) ने ड्यूटी में लापरवाही को लेकर भी स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक, तैनात अधिकारी बिना पूर्व अनुमति के छुट्टी नहीं ले सकेंगे। यदि किसी जरूरी परिस्थिति में अवकाश लेना पड़ता है तो संबंधित अधिकारी को अपने लिंक मजिस्ट्रेट को इसकी जानकारी देनी होगी। ड्यूटी में अनुपस्थिति या आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
न्यायिक प्रक्रिया में तेजी पर फोकस
राजस्व विभाग ने ड्यूटी रोस्टर की जानकारी सभी संबंधित अधिकारियों और विभागीय इकाइयों को भेज दी है। आदेश की प्रति दिल्ली सरकार के सभी जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट और एसडीएम को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है। इसके अलावा राजस्व विभाग के सभी एसडीएम (मुख्यालय), संबंधित अधिकारियों, पुलिस थानों के एसएचओ और कंट्रोल रूम से जुड़े अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं।