Delhi : दो हजार का नोट बदलवाने और जमा करने के लिए आरबीआई के बाहर लंबी कतार, मथुरा-सोनीपत से भी आए लोग
सुबह से ही बच्चे से लेकर बुजुर्ग लोग लंबी कतारों में लगने को मजबूर हैं। आलम यह है कि लोग अपने काम-काज व कार्यालय से अवकाश लेकर आरबीआई के बाहर सुबह छह बजे से ही नोट बदलने के लिए कतार में लग रहे हैं।
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दो हजार रुपये का नोट बदलवाने व जमा करने के लिए लोगों को अब भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से ही बच्चे से लेकर बुजुर्ग लोग लंबी कतारों में लगने को मजबूर हैं। आलम यह है कि लोग अपने काम-काज व कार्यालय से अवकाश लेकर आरबीआई के बाहर सुबह छह बजे से ही नोट बदलने के लिए कतार में लग रहे हैं। शुक्रवार को यहां 500 मीटर तक लंबी लाइन दिखी।
यहां दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा से लोग यहां पहुंच रहे हैं। इसमें दिव्यांग लोगों के साथ बच्चे भी शामिल दिखे। यहीं नहीं कई महिलाएं अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेकर भी यहां नोट जमा करने के लिए पहुंचीं। बता दें बैंकों ने 2000 रुपये के नोटों को स्वीकार करना बंद कर दिया है। अब इन नोटों को बदलवाने के लिए दिल्ली के बाहर लोगों की लाइनें लग रही हैं। यह नोट केवल आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में बदलवाने के नियम हैं।
5 से 10 दिनों का करना पड़ रहा इंतजार
यहां पहुंचे लोगों का कहना है कि उन्हें नोट बदलने के लिए पांच से 10 दिन का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। वह कहते हैं कि सुबह के समय आते हैं तो कतार इतनी लंबी होती है कि बारी आने तक समय बीत जाता है और नोट नहीं बदल पाते हैं। मथुरा से आए दीपक ने बताया कि वह सुबह साढ़े छह बजे यहां आ गए थे, अब 12 बजे नंबर आया है। वह कहते हैं कि यह रुपये उन्होंने बहन की शादी के लिए रखे थे, लेकिन अधिक रुपये खर्च नहीं हुए।
ऐसे में वह नोट बदलवाने आए हैं। यहीं नहीं कई लोग अपने दफ्तर से अवकाश लेकर पहुंच रहे हैं। बता दें इसी वर्ष 19 मई को 2000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। तब केंद्रीय बैंक ने 30 सितंबर तक इन नोटों को बैंक शाखाओं से अन्य मूल्य के नोटों में बदलने या बैंक खातों में जमा करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया था। बाद में इसे बढ़ाकर सात अक्टूबर कर दिया था।
यह है दो हजार रुपये के दस नोटों तक के लिए नियम
- आधिकारिक तौर पर वैध कोई एक दस्तावेज (मूल दस्तावेज और एक स्वप्रमाणित प्रति) आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, नरेगा कार्ड, पैन कार्ड व सरकारी विभाग का पहचान पत्र
- ग्राहक को काउंटर पर अनुलग्नक भी भरना होगा
दस से अधिक नोटों के भुगतान के लिए दस्तावेज
- आधिकारिक तौर पर वैध कार्ड एक दस्तावेज (मूल दस्तावेज और स्वप्रमाणित प्रति)
- आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, नरेगा कार्ड, पैन कार्ड व सरकारी विभाग का पहचान पत्र
- पैन कार्ड एक स्वप्रमाणित प्रति के साथ अथवा फॉर्म 60
- बैंक खाता स्टेटमेंट अथवा पासबुक का वह अंश जिसमें खाते के विषय में जानकारी हो
- ग्राहक को काउंटर पर अनुलग्नक भी भरना होगा
व्यथा...
मैं पैरों से दिव्यांग हूं, यहां सुबह आठ बजे आया था, एक बजे नंबर आया। मैं पहले बैंक में नोट बदलवाने गया था, लेकिन 10 हजार से अधिक नोट नहीं बदले। मुझे आरबीआई में नोट बदलने का पता चला तो यहां लाइन में लगा।
-श्याम सिंह, निवासी, रघुवीर नगर
मैंने नोट जमा करवाने के लिए ऑफिस से अवकाश लिया। पहले भी यहां आई थी चार दिन पहले, लेकिन तब तक समय खत्म हो गया था, जिसके चलते नोट नहीं जमा कर पाई थी। छोटा बच्चा है ऐसे में इसे कहां लेकर जाती, तो इसे भी ले आई। सरकार को सुविधा देनी चाहिए।
-निशा गुप्ता