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LG सक्सेना का बड़ा फैसला: अब दिल्ली में कानूनी रूप से की जा सकेगी सरोगेसी, सभी जिलों में बनेंगे मेडिकल बोर्ड

Mon, 20 Feb 2023 04:45 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Mon, 20 Feb 2023 04:45 PM IST
सार

उपराज्यपाल के इस फैसले से निसंतान दंपती कानूनी रूप से सरोगेसी करा सकेंगे और जरूरी परामर्श व मेडिकल हेल्प भी मिल सकेगी।

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Delhi LG approves constituting District Medical Boards in all 11 Districts to enable surrogacy as per act
एलजी वीके सक्सेना - फोटो : ANI

विस्तार

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सोमवार को निसंतान दंपतियों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली के सभी 11 जिलों में मेडिकल बोर्ड के गठन को अनुमति दे दी है। यह मेडिकल बोर्ड सरोगेसी (रेगुलेशन) कानून 2021 के तहत लोगों को सरोगेसी कराने में सहायक होगा।
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उपराज्यपाल के इस फैसले से निसंतान दंपती कानूनी रूप से सरोगेसी करा सकेंगे और जरूरी परामर्श व मेडिकल हेल्प भी मिल सकेगी।

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