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LG सक्सेना का बड़ा फैसला: अब दिल्ली में कानूनी रूप से की जा सकेगी सरोगेसी, सभी जिलों में बनेंगे मेडिकल बोर्ड
Mon, 20 Feb 2023 04:45 PM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Mon, 20 Feb 2023 04:45 PM IST
सार
उपराज्यपाल के इस फैसले से निसंतान दंपती कानूनी रूप से सरोगेसी करा सकेंगे और जरूरी परामर्श व मेडिकल हेल्प भी मिल सकेगी।
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एलजी वीके सक्सेना
- फोटो : ANI
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विस्तार
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सोमवार को निसंतान दंपतियों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली के सभी 11 जिलों में मेडिकल बोर्ड के गठन को अनुमति दे दी है। यह मेडिकल बोर्ड सरोगेसी (रेगुलेशन) कानून 2021 के तहत लोगों को सरोगेसी कराने में सहायक होगा।
उपराज्यपाल के इस फैसले से निसंतान दंपती कानूनी रूप से सरोगेसी करा सकेंगे और जरूरी परामर्श व मेडिकल हेल्प भी मिल सकेगी।
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उपराज्यपाल के इस फैसले से निसंतान दंपती कानूनी रूप से सरोगेसी करा सकेंगे और जरूरी परामर्श व मेडिकल हेल्प भी मिल सकेगी।
Delhi LG approves constituting District Medical Boards in all 11 Districts in Delhi to enable surrogacy as per the Surrogacy (Regulation) Act, 2021.
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(File pic) pic.twitter.com/0wW33IZezr— ANI (@ANI) February 20, 2023
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