जनता की चल-अचल संपत्ति आधार से लिंक होगी या नहीं, कोर्ट ने मांगा केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए एक याचिका पर जवाब मांगा है। इस याचिका में मांग की गई है कि अदालत दोनों सरकारों को निर्देश दे कि जनता की चल और अचल संपत्ति को आधार कार्ड से जोड़ा जाए। जिससे भ्रष्टाचार खत्म करने, कालाधन बनने से रोकने और बेनामी हस्तांतरण रोकने में मदद मिल सके।
अदालत ने इस याचिका की सुनवाई करते हुए जहां केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है, वहीं मामले की सुनवाई की अगली तारीख 15 अक्तूबर तय की है।
Delhi High Court issues notice to Centre&Delhi Govt & sought reply on a petition seeking direction to Centre&Delhi Govt to link movable & immovable property documents of citizens with Aadhaar no. to curb corruption,black money generation&benami transaction. Next hearing on 15 Oct pic.twitter.com/MBTSSZYp9I
— ANI (@ANI) July 16, 2019विज्ञापन
वहीं एक अन्य याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव में नागरिकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए और नकली, मनगढ़ंत व जाली वोटों को रोकने के लिए आधार आधारित चुनाव मतदान प्रणाली को लागू करने की मांग वाली याचिका का निस्तारण कर दिया है।
कोर्ट ने चुनाव आयोग से 8 सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार प्रतिनिधित्व का फैसला करने को कहा है।
Delhi HC disposed of a petition seeking implementation of Aadhaar Based Election Voting System to ensure maximum participation of citizens in election & to curtail fake,fabricated & duplicate votes.Court has asked EC to decide on representation in accordance to law within 8 weeks pic.twitter.com/aWNeNdp1M5
— ANI (@ANI) July 16, 2019