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हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और हेट स्पीच पर गूगल, फेसबुक और ट्वीटर से मांगा जवाब
Wed, 11 Mar 2020 07:51 PM IST
Vikas Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Vikas Kumar
Updated Wed, 11 Mar 2020 07:51 PM IST
सार
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर प्रसारित फेक न्यूज और नफरत भरे बयानों को हटाने को लेकर राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) के पूर्व विचारक केएन गोविंदाचार्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
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delhi high court
- फोटो : Social Media
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विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर प्रसारित फेक न्यूज और नफरत भरे बयानों को हटाने को लेकर राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) के पूर्व विचारक केएन गोविंदाचार्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इसके साथ पीठ ने गूगल इंडिया, फेसबुक और ट्वीटर से भी जवाब मांगा है।
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मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को केन्द्र सरकार, फेसबुक, गूगल और ट्विटर को नोटिस जारी करने उनका जवाब मांगा है। पीठ ने याचिका के आधार पर उक्त सोशाल मीडिया संस्थानों के नामित अधिकारियों से सोशल मीडिया से फेक न्यूज को हटाने का विवरण अगली सुनवाई तक देने का निर्देश दिया है। पीठ ने मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को तय की है।
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याचिकाकर्ता ने याचिका में सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और नफरत भरे भाषणों के प्रसारित होने से बोलने की स्वतंत्रता के दुरुपयोग और भारतीय कानूनों के अनुपालन के उल्लंघन का आरोप लगाया है। याची ने कहा कि ऐसे ही संदेशों के कारण ही विभाजनकारी समाज और दंगे जैसे हालात पैदा होने की बात कही गई है।
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याचिका में पीठ से अपील की गई है कि सोशल मीडिया पर दंगों से जुड़ी फेक न्यूज और नफरत भरे भाषणों को हटाने के लिए सोशल मीडिया संस्थानों की ओर से उठाए गए कदम के बारे में जानकारी देने के निर्देश दिए जाएं, अगर सोशल मीडिया से ऐसे संदेशों को नहीं उठाया गया तो उसका कारण भी पूछा जाए।