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निजी स्कूलों की मनमानी पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- फीस नहीं भरने पर टीसी नहीं रोक सकते
Fri, 12 Jul 2019 03:26 AM IST
देव कश्यप
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: देव कश्यप
Updated Fri, 12 Jul 2019 03:26 AM IST
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Delhi high court
हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि निजी स्कूल फीस न भरने पर छात्र का नाम तो काट सकते हैं, लेकिन बकाया फीस न भरने के कारण उसे स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (टीसी) जारी करने से इंकार नहीं कर सकते। यह फैसला हाईकोर्ट ने दो छात्रों की जनहित याचिका पर सुनाया है। इन छात्रों ने हाईकोर्ट को पत्र लिखा था, जिसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया गया था।
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मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल की अगुवाई वाली खंडपीठ ने अशोक विहार स्थित कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल को कार्तिक व प्रियांश का प्रमाण पत्र एक सप्ताह के भीतर जारी करने का निर्देश दिया है।
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खंडपीठ ने न्याय मित्र अधिवक्ता अशोक अग्रवाल की दलीलों से सहमति जताते हुए कहा कि दिल्ली स्कल एजुकेशन एक्ट एंड रूल्स के मुताबिक कोई भी निजी स्कूल बकाया फीस न भरने पर किसी छात्र का स्कूल छोड़ने का प्रमाण जारी करने से मना नहीं कर सकता।
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पीड़ित छात्रों ने 30 अप्रैल, 2019 को पत्र लिखकर हाईकोर्ट को बताया था कि एक लाख रुपये की बकाया फीस न भरने के कारण स्कूल प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहा है। इस कारण वह दूसरे स्कूल में दाखिला नहीं ले पा रहे हैं।