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Delhi : के कविता की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आज, ट्रायल कोर्ट के आदेश को दी है चुनौती
Mon, 01 Jul 2024 06:16 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Mon, 01 Jul 2024 06:16 AM IST
सार
कविता ने ट्रायल कोर्ट के 6 मई के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई की तरफ से दर्ज मामले और धनशोधन में ईडी के मामले में जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी।
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बीआरएस नेता के. कविता
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार व धनशोधन के मामलों में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता की जमानत अर्जी पर फैसला सोमवार को सुना सकता है।
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जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कविता की जमानत संबंधी दोनों अर्जियों पर अपना आदेश 28 मई को सुरक्षित रख लिया था। जानकारी के मुताबिक, वह सोमवार को दोपहर ढाई बजे अपना फैसला सुना सकती हैं।
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कविता ने ट्रायल कोर्ट के 6 मई के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई की तरफ से दर्ज मामले और धनशोधन में ईडी के मामले में जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी।
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