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Gurmeet Ram Rahim: दिल्ली HC ने यूट्यूबर को सोशल मीडिया से वीडियो हटाने का दिया निर्देश, बताया अपमानजनक
Wed, 10 Jan 2024 06:43 PM IST
श्याम जी.
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: श्याम जी.
Updated Wed, 10 Jan 2024 06:43 PM IST
सार
दिल्ली हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ अपमानजनक वीडियो हटाने के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने श्याम मीरा सिंह को सोशल मीडिया से वीडियो हटना का निर्देश दिया।
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दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : पीटीआई
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विस्तार
हाई कोर्ट ने बुधवार को यूट्यूबर और पत्रकार श्याम मीरा सिंह को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर बनाए गए वीडियो को हटाने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि वीडियो प्रथम दृष्टया राम रहीम के खिलाफ मानहानिकारक है, क्योंकि इसमें लगाए गए आरोपों के स्रोतों के बारे में कोई अस्वीकरण नहीं है। तदनुसार न्यायालय ने निर्देश दिया कि वीडियो को 24 घंटे के भीतर सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से हटाना होगा।
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अदालत ने स्पष्ट किया कि सिंह यह अस्वीकरण देते हुए एक नया वीडियो बना सकते हैं कि वीडियो के कुछ हिस्से ट्रायल कोर्ट के आदेशों और किसी अन्य पत्रकार द्वारा लिखी गई किताब से लिए गए हैं। श्याम मीरा सिंह ने गुरमीत राम रहीम ने पिछले महीने अपने अनुयायियों को कैसे मूर्ख बनाया? शीर्षक से वीडियो अपलोड किया था। वीडियो अपलोड होने के बाद राम रहीम ने श्याम मीरा सिंह पर मानहानि का मुकदमा कर दिया। उन्होंने कहा कि यह वीडियो उनकी अपील पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का प्रयास है जो उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आ रही है।
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सिंह ने अदालत को बताया कि वीडियो ट्रायल कोर्ट के आदेशों और पत्रकार अनुराग त्रिपाठी की किताब 'डेरा सच्चा सौदा एंड गुरमीत: ए डिकेड-लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन' से लिया गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि वीडियो एक पत्रकारिता का काम है और राम रहीम ने अनुराग त्रिपाठी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि उनकी किताब 2018 से सार्वजनिक डोमेन में है।
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