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नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो पर नहीं लगेगी रोक, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Fri, 08 Feb 2019 10:32 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Fri, 08 Feb 2019 10:32 PM IST
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delhi high court Dismisses PIL to Regulate Netflix Amazon Prime Video Content
amazon prime video netflix - फोटो : फाइल फोटो

नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो समेत अन्य वेब चैनलों पर रोक नहीं लगेगी। ऑनलाइन प्लेटफार्म के जरिए फिल्म, धारावाहिक और अन्य कार्यक्रम दिखाने वाले इन वेब चैनलों या एप पर प्रतिबंध लगाने संबंधी याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि इन पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कोई नियंत्रण नहीं है और इन्हें लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इन्हें नियंत्रित करने की सरकार के पास कोई नीति नहीं है।

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मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वीके राव की पीठ ने इन वेब चैनलों या एप पर से विवादित सामग्री हटाने को लेकर भी कोई आदेश पारित नहीं किया। एनजीओ जस्टिस फॉर राइट की याचिका पर कोर्ट ने 14 नवंबर को केंद्र से इस मामले में अपना पक्ष रखने को कहा था। याची के अधिवक्ता हरप्रीत सिंह होरा ने कहा था कि इन पर कई अश्लील शब्द व चित्र होते हैं, जो काफी आपत्तिजनक हैं। कई बार इनकी सामग्री धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली भी होती है। इसलिए इन पर प्रतिबंध लगाया जाना बहुत जरूरी है। इन साइटों को आपत्तिजनक शब्द व चित्रों को हटाने का निर्देश दिया जाए। 
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याची कहना था कि ऑनलाइन मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफार्म ऐसी सामग्री दिखाते हैं, जो आम जनता के देखने लायक नहीं हैं। नेट फ्लिक्स पर सीक्रेड गेम्स, गेम ऑफ थ्रोंस, व स्पार्टकस सीरीज दिखाई जाती है, जो अश्लील है।

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