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मेट्रो के कोच पूरी तरह बंद होते हैं, कोरोना संकट के दौरान यह खतरनाक हो सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट
Wed, 20 May 2020 10:56 PM IST
प्राची प्रियम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्राची प्रियम
Updated Wed, 20 May 2020 10:56 PM IST
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दिल्ली मेट्रो
- फोटो : अमर उजाला
एक तरफ कोरोना वायरस राजधानी दिल्ली को तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है, वहीं दूसरी ओर मेट्रो सेवाएं दोबारा शुरू करने को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। लॉकडाउन-4 में मेट्रो सेवाओं को फिर से बहाल करने की अनुमति नहीं मिल पाई है।
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इसके बावजूद दिल्ली मेट्रो रेल निगम अपनी ओर से हर संभव तैयारियां कर रहा है, ताकि अनुमति मिलने के बाद बिना देर किए संचालन दोबारा शुरू किया जा सके। इसी बीच बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीएमआरसी को संचालन से संबंधित निर्देश दिए हैं।
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कोर्ट ने कहा है कि मेट्रो रेल के कोच पूरी तरह बंद (पैक) रहते हैं, जो कोरोना संकट की स्थिति में खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में डीएमआरसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि पुन: संचालन की अनुमति मिलने के बाद ट्रेनों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा।
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कोर्ट ने कहा कि इन नियमों के पालन के लिए डीएमआरसी को उचित कदम उठाने की आवश्यकता है।
Delhi High Court directs Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) to take adequate steps to maintain social distancing once the Metro Rail is permitted to function, particularly, since compartments are fully packed, which can be dangerous in the current #COVID19 pandemic situation. pic.twitter.com/YVBUNRcFGg
— ANI (@ANI) May 20, 2020