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दिल्ली हाईकोर्ट: स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना पर रोक लगाने से इनकार
Sat, 14 Jan 2023 10:41 AM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Sat, 14 Jan 2023 10:41 AM IST
सार
पीठ ने हालांकि टिप्पणी की कि यह योजना बहुत ही प्रारंभिक चरण में है और जब सरकार इसके लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लेकर आएगी तो अदालत इस मुद्दे पर विचार करेगी।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : iStock
विस्तार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सरकारी स्कूलों की कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने और लाइव प्रसारण की दिल्ली सरकार की प्रमुख योजना पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने सरकार के कदम को चुनौती देने वाली अभिभावक महासंघ के वकील द्वारा किए गए मौखिक अनुरोध को खारिज कर दिया।
वकील ने कहा कि कैमरों की स्थापना उस सुरक्षित-स्थान पर उल्लंघन है जो एक कक्षा के लिए माना जाता है और यह उन छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है जो गोपनीयता की अपेक्षा करते हैं।
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पीठ ने हालांकि टिप्पणी की कि यह योजना बहुत ही प्रारंभिक चरण में है और जब सरकार इसके लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लेकर आएगी तो अदालत इस मुद्दे पर विचार करेगी।
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मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने सरकार के कदम को चुनौती देने वाली अभिभावक महासंघ के वकील द्वारा किए गए मौखिक अनुरोध को खारिज कर दिया।
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वकील ने कहा कि कैमरों की स्थापना उस सुरक्षित-स्थान पर उल्लंघन है जो एक कक्षा के लिए माना जाता है और यह उन छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है जो गोपनीयता की अपेक्षा करते हैं।
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पीठ ने हालांकि टिप्पणी की कि यह योजना बहुत ही प्रारंभिक चरण में है और जब सरकार इसके लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लेकर आएगी तो अदालत इस मुद्दे पर विचार करेगी।