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Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला को 27 सप्ताह का गर्भ गिराने की दी अनुमति, पति के निधन से पहुंचा गहरा दुख

Sat, 06 Jan 2024 08:13 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Sat, 06 Jan 2024 08:13 AM IST
सार

न्यायमूर्ति प्रसाद ने इस बात पर जोर दिया कि इन परिस्थितियों पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता को गर्भावस्था जारी रखने की अनुमति देने से उसकी मानसिक स्थिरता खराब हो सकती है, क्योंकि वह आत्महत्या की प्रवृत्ति प्रदर्शित कर रही है। 

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Delhi High Court allows woman to abort pregnancy at 27 weeks
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

उच्च न्यायालय ने एक विधवा को 27 सप्ताह के गर्भ को चिकित्सकीय रूप से गिराने की अनुमति प्रदान की। वह पति के निधन के बाद गंभीर मानसिक आघात से जूझ रही है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने याचिकाकर्ता की दलीलों और एम्स की मनोरोग मूल्यांकन रिपोर्ट की गहन जांच के बाद विधवा के अत्यधिक आघात को स्वीकार किया। रिपोर्ट में संकेत दिया गया कि उसे अपना मानसिक संतुलन खोने का खतरा है, साथ ही खुद को भी संभावित नुकसान हो सकता है।

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न्यायमूर्ति प्रसाद ने इस बात पर जोर दिया कि इन परिस्थितियों पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता को गर्भावस्था जारी रखने की अनुमति देने से उसकी मानसिक स्थिरता खराब हो सकती है, क्योंकि वह आत्महत्या की प्रवृत्ति प्रदर्शित कर रही है। 
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सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक्स बनाम प्रधान सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग मामले में निर्धारित कानूनी मिसाल का उल्लेख करते हुए उच्च न्यायालय ने अपने जीवन का मूल्यांकन करने और वैवाहिक परिस्थितियों में बदलाव के आधार पर निर्णय लेने के लिए एक महिला के विशेषाधिकार के महत्व पर प्रकाश डाला। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि प्रजनन विकल्प के अधिकार में प्रजनन न करने का अधिकार भी शामिल है। अदालत ने समाप्ति की अनुमति देते हुए एम्स को याचिकाकर्ता के 24 सप्ताह की गर्भधारण अवधि पार करने के बावजूद प्रक्रिया आयोजित करने का निर्देश दिया। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह आदेश वर्तमान मामले के अद्वितीय तथ्यों और परिस्थितियों के लिए विशिष्ट है और इसे एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। 

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राजनीतिक दल का नाम व कोई मुद्दा न होने पर शिकायत नहीं बनती
उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि सत्तारूढ़ सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को उजागर करने के लिए रक्षा अधिकारियों और सिविल सेवकों के इस्तेमाल से किसी को कोई शिकायत नहीं हो सकती, यदि कोई राजनीतिक प्रतीक चिन्ह न हो या किसी राजनीतिक दल का नाम इस्तेमाल न किया गया हो। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने रक्षा अधिकारियों और सिविल सेवकों का उपयोग करके पिछले 9 वर्षों में शुरू की गई सरकार की योजनाओं के प्रचार-प्रसार के खिलाफ एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। पीठ ने याची के वकील से कहा कि मुद्दा यह है कि किसी भी राजनीतिक प्रतीक चिन्ह का उपयोग नहीं किया जाता है, किसी भी राजनीतिक नेता या किसी राजनीतिक दल के नाम का उपयोग नहीं किया जाता है। सरकार सत्ता में किसी व्यक्ति द्वारा चलाई जाती है। यह वास्तविकता का एक कठिन तथ्य है और व्यक्ति (प्रधानमंत्री) को जनता द्वारा चुना जाता है। 

कोयला घोटाला : महाराष्ट्र की कंपनी और तीन पदाधिकारी दोषी करार
वर्ष 2005 में तीन राज्य-आधारित कोयला ब्लॉकों के आवंटन मामले में अदालत ने शुक्रवार को महाराष्ट्र की कंपनी और उसके तीन पूर्व पदाधिकारियों को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया है। दोषियों की सजा निर्धारण पर सुनवाई 11 जनवरी को होगी। 

विशेष न्यायाधीश संजय बंसल ने टॉपवर्थ ऊर्जा एंड मेटल्स लिमिटेड जिसे पहले श्री वीरांगना स्टील्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और इसके पूर्व अधिकारी अनिल कुमार सक्सेना, मनोज माहेश्वरी और आनंद नंद किशोर सारदा को मामले में दोषी ठहराया है।

यह मामला कंपनी को राज्य के उमरेड जिले में मार्की मंगली-II, III और IV कोयला ब्लॉकों के आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। कोयला ब्लॉक आवंटन के समय आरोपी व्यक्ति कंपनी के पदाधिकारी थे। टॉपवर्थ ग्रुप को बेचे जाने के बाद कंपनी का नाम बदल गया। सीबीआई के अनुसार यह मामला 1993 और 2005 के बीच कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं से जुड़ा था। कंपनी को महाराष्ट्र में मार्की मंगली कोयला ब्लॉक 2, 3 और 4 आवंटित किया गया था। 

मामले के सिलसिले में सीबीआई ने नागपुर, यवतमाल और मुंबई में छापेमारी की थी। एफआईआर में एजेंसी ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने विरांगना स्टील्स के नाम से अनियमित रूप से खनन पट्टा दस्तावेज दर्ज किए, जो अस्तित्व में ही नहीं था। सीबीआई के अनुसार कंपनी का नाम बदलकर टॉपवर्थ करने के अनुरोध को कोयला मंत्रालय ने इस आधार पर मंजूरी नहीं दी थी कि कंपनी के शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव हुआ था। सीबीआई ने यह भी दावा किया था कि उसने अपनी जांच के दौरान पाया कि कंपनी ने नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने मौजूदा स्पंज आयरन प्लांट की क्षमता बढ़ाए बिना अत्यधिक खनन का सहारा लिया।

अदालत ने गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को बरी किया
अदालत ने पश्चिमी पंजाबी बाग में शराब कारोबारी और फरीदकोट के पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा के आवास पर गोलीबारी की घटना के मामले में गैंगस्टर दीपक पहल उर्फ दीपक बॉक्सर को रिहा करने का आदेश दिया है। यह घटना 3 दिसंबर, 2022 को हुई थी। तीस हजारी अदालत में मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुमन गुप्ता ने आदेश में कहा कि चूंकि जांच अधिकारी द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आरोपी से कोई वसूली नहीं हुई है और केवल एक अन्य आरोपी के बयान के आधार पर यह मामला दर्ज किया था, इसका कानून की नजर में कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है। ऐसे में आरोपी के खिलाफ किसी भी सबूत के अभाव में उसे वर्तमान मामले से रिहा किया जाता है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि गोलीबारी के पीछे का मकसद मल्होत्रा द्वारा लॉरेंस बिश्नोई गिरोह द्वारा मांगी गई रंगदारी देने से इनकार करना था।

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