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Delhi : हाईकोर्ट का निर्देश- ईडब्ल्यूएस दाखिले के लिए आय सीमा पांच लाख करे दिल्ली सरकार

Wed, 06 Dec 2023 05:15 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 06 Dec 2023 05:15 AM IST
सार

हाईकोर्ट ने कहा, जब तक कानून में संशोधन नहीं किया जाता, तब तक के लिए आय सीमा बढ़ाई जाए। आय मानदंड योजना के इच्छित लाभार्थियों के जीवन स्तर से मेल खाना चाहिए। 

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Delhi government increases the income limit for EWS admission to Rs 5 lakh
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : एएनआई

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के बच्चों के दाखिले के लिए परिवार की मौजूदा आय सीमा एक लाख सालाना से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा, जब तक कानून में संशोधन नहीं किया जाता, तब तक के लिए आय सीमा बढ़ाई जाए। आय मानदंड योजना के इच्छित लाभार्थियों के जीवन स्तर से मेल खाना चाहिए। 

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जस्टिस पुरुषइंद्र कुमार कौरव ने इस पर यथाशीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि सरकार माता-पिता की ओर से आय की स्वघोषणा की व्यवस्था तुरंत खत्म कर ईडब्ल्यूएस के लिए मुफ्त सीटें जारी रखने को उचित ढांचा तैयार करे। 
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यह है मामला
फैसला उस मामले में आया, जिसमें आय प्रमाणपत्रों में हेराफेरी कर बेटे का दाखिला ईडब्ल्यूएस श्रेणी में कराया गया था। कोर्ट ने प्रवेश रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर उसे सामान्य श्रेणी के छात्र के रूप में पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी। हालांकि छात्र के पिता पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 

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