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दिल्ली सरकार ने दी राहत: पशु चिकित्सकों, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन को आज से काम की छूट
Tue, 28 Apr 2020 11:11 AM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Tue, 28 Apr 2020 11:11 AM IST
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कोरोना वायरस (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
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दिल्ली सरकार ने पशु चिकित्सकों, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन पर लगाया प्रतिबंध हटा लिया। यह प्रतिबंध राज्य में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए लागू किए गए लॉकडाउन के बाद लगाया गया था। सात सूत्री आदेश में दिल्ली सरकार की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अंतरराज्यीय स्वास्थ्य कर्मचारियों, लैब टेक्नीशियन और वैज्ञानिकों को भी दिल्ली में प्रवेश करने की छूट दे दी है। यह राहत दिल्ली में आज से शुरू होगी।
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केंद्र सरकार ने इन गतिविधियों को पहले ही शुरू करने की अनुमति दे दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने 27 अप्रैल तक इस बारे में विचार करने की बात कही थी। अब सरकार ने इसके लिए अनुमति दे दी है।
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सोमवार को 190 नए कोरोना केस
गौरतलब है कि दिल्ली में सोमवार को 190 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। यहां के हर जिले में कंटेनमेंट जोन हैं, जहां से संक्रमितों का आना जारी है। दिल्ली में इस समय कुल 3108 लोग संक्रमित हैं, जिसमें से 54 की मौत हो चुकी है और 850 ठीक होकर अस्पताल से घर लौट चुके हैं।
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दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव के अनुसार वो सेवाएं जो एकल व्यक्ति प्रदान करता है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर और वाटर प्यूरीफायर को रिपेयर करने वाले, ये सभी मंगलवार से काम कर सकेंगे। हालांकि केंद्रीय गृहमंत्रालय के द्वारा बढ़ई और मोटर मैकेनिक को भी लॉकडाउन के दौरान छूट दी गई है लेकिन दिल्ली सरकार द्वारा सोमवार को जारी आदेश में इसका कोई उल्लेख नहीं है।
हालांकि दिल्ली सरकार ने सभी तरह के स्वास्थ्यकर्मियों और मेडिकल सपोर्ट स्टाफ के लोगों को अंतरराज्यीय आवागमन की छूट जरूर दी है। इसके साथ ही पशु चिकित्सालय, डिस्पेंसरी, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, वैक्सीन व दवाओं की बिक्री और आपूर्ति की भी अनुमति दी गई है।
अन्य राहतों में स्टेशनरी की दुकान और इलेक्ट्रिक पंखे की दुकानों को खोलने की छूट भी शामिल है। साथ ही दिव्यांगों, बच्चों, वृद्धों, विधवाओं के लिए शेल्टर होम को भी छूट मिली है।