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Delhi Excise Policy: संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, कोर्ट ने 20 जनवरी तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

Wed, 10 Jan 2024 04:10 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: श्याम जी. Updated Wed, 10 Jan 2024 04:10 PM IST
सार

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को 20 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म आज यानी 10 जनवरी को खत्म हो रही थी, जिसे बढ़ा दिया गया है। 
 

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Delhi Excise Policy Rouse Avenue Court has extended the judicial custody of Sanjay Singh and Manish Sisodia
मनीष सिसोदिया और संजय सिंह - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों को 20 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह संजय सिंह को बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म आज यानी 10 जनवरी को खत्म हो रही थी, जिसे बढ़ा दिया गया है। 

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बीते दिनों आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आगामी राज्यसभा चुनाव में नामांकन फॉर्म दाखिल करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आने की अनुमति दी थी। इससे पहले अदालत ने जेल अधीक्षक को चुनाव के संबंध में अंडरटेकिंग, नामांकन फॉर्म और अन्य सहायक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर की अनुमति देने का निर्देश दिया था।
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संजय सिंह को चार अक्तूबर को ईडी ने किया था गिरफ्तार
दिल्ली शराब नीति मामले में आप सांसद संजय सिंह फिलहाल जेल में हैं। संजय सिंह को उत्पाद नीति घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चार अक्तूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को मौद्रिक लाभ हुआ। 
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सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर चुका सुप्रीम कोर्ट
मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लग चुका है। घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने समीक्षा याचिकाएं खारिज की थीं।


 
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