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Delhi Crime: चार ड्रग तस्कर दोषी करार, 1.4 किलोग्राम से अधिक बरामद किया गया था गांजा, 6 महीने के भीतर मिली सजा
Sun, 16 Aug 2026 09:24 AM IST
Vijay Singh Pundir
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: Vijay Singh Pundir
Updated Sun, 16 Aug 2026 09:24 AM IST
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अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
पालम गांव थाना पुलिस की कार्रवाई में गांजा रखने के दो अलग अलग मामलों में चार आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। द्वारका अदालत में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सौरभ गोयल की अदालत ने दोनों मामलों में फैसला सुनाया। दोनों मामलों में आरोपियों के पास से कुल 1 किलो 455 ग्राम गांजा बरामद किया था।
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पहले मामले में पालम गांव थाना पुलिस ने 4 फरवरी को संजय शर्मा (38) को 442 ग्राम गांजे के साथ पकड़ा था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने रफीक अहमद (28) को गिरफ्तार किया और उसके पास से 400 ग्राम गांजा बरामद किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले में दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। यह फैसला घटना के करीब छह महीने के भीतर आया और मुकदमे की सुनवाई 119 दिन में पूरी हुई।
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दूसरे मामले में पुलिस ने 29 मार्च को अनुज कुमार (31) को 545 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद पुलिस ने विशाल उर्फ संप्पी (33) को पकड़ा, जिसके पास से 68 ग्राम गांजा बरामद हुआ। इस मामले में 26 जून को आरोपपत्र दाखिल किया गया। इसके बाद अदालत ने इन दोनों आरोपियों को भी दोषी करार दिया। पुलिस के मुताबिक, यह मामला घटना के 133 दिन के भीतर और मुकदमे की सुनवाई महज 45 दिन में पूरा हुआ।
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