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दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसा: आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, जानें सीबीआई ने क्या कहा
Wed, 04 Sep 2024 09:12 PM IST
अनुज कुमार
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: अनुज कुमार
Updated Wed, 04 Sep 2024 09:12 PM IST
सार
अदालत ने आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई ने विभिन्न कथित अपराधों के लिए मामला दर्ज किया है।
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Court Room
- फोटो : ANI
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विस्तार
अदालत ने बुधवार को ओल्ड राजिंदर नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में तीन सिविल सेवा उम्मीदवारों की डूबने से हुई मौत से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार छह लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
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अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने अभिषेक गुप्ता, देशपाल सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह, सरबजीत सिंह और परविंदर सिंह को 18 सितंबर तक हिरासत में भेज दिया। न्यायाधीश ने आरोपियों की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर एक आवेदन पर यह आदेश पारित किया।
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आरोपियों को उनकी चार दिन की सीबीआई हिरासत की समाप्ति पर अदालत में पेश किया गया। केंद्रीय एजेंसी ने अदालत को बताया कि उनसे हिरासत में लेकर आगे पूछताछ की जरूरत नहीं है। सीबीआई ने विभिन्न कथित अपराधों के लिए मामला दर्ज किया है, जिसमें आपराधिक लापरवाही, कर्तव्यों की उपेक्षा और स्थानीय अधिकारियों के अधिकारियों सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा भ्रष्ट आचरण शामिल है।
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