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दिल्ली: आचार संहिता लागू होते ही राजनीतिक दलों में सरगर्मी तेज, इन पर रहेगी पाबंदी

Mon, 06 Jan 2020 10:22 PM IST
Abhishek Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Abhishek Singh Updated Mon, 06 Jan 2020 10:22 PM IST
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Delhi Assembly Election 2020: Code of conduct imposed in Delhi
चुनाव आयोग (फाइल फोटो) - फोटो : PTI

दिल्ली में विधानसभा चुनाव का एलान होने के साथ ही सोमवार से आचार संहिता लागू हो गई। अब सत्ताधारी दल लोक लुभावन योजना की घोषणा नहीं कर सकेंगे। वहीं, शिलान्यास व उद्घाटन कार्यक्रमों पर भी पाबंदी रहेगी। 14 जनवरी को चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ 70 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया भी शुरू होगी।

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उधर, चुनाव घोषणा के साथ अब राजनीतिक दलों के पास छह फरवरी तक जनता के सामने अपनी बात रखने का समय है। ऐसे में 31 दिनों तक वह अपने चुनावी अभियान को धार दे सकेंगे।
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चुनाव घोषणा से दिल्ली चुनाव कार्यालय भी सक्रिय हो गया है। सोमवार देर शाम मुख्य चुनाव अधिकारी ने सभी राजनीति दलों की एक बैठक बुलाई। इसमें आचार संहिता लागू होने की जानकारी दी गई। नेताओं को बताया गया कि वह चुनाव होने तक क्या कर सकते हैं और किस चीज की पाबंदी है।
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आचार संहिता लागू होने के बाद दिल्ली में आयोग की मंजूरी के बिना लगे सभी पोस्टर, बैनर हटाएं जाएंगे। एमसीडी को इसके लिए निर्देश जारी कर दिया गया है। आयोग की टीम सोशल मीडिया पर भी सक्रिय है। सोशल मडिया पर किसी भी तरह के आपत्तिजनक पोस्ट पर नोटिस जारी किया जाएगा। चुनाव कार्यालय का कहना है कि किसी के पास आचार संहिता तोड़ने से जुड़ी कोई जानकारी है तो वह सी-विजिल मोबाइल ऐप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 

आचार संहिता लागू होने के बाद ये होंगे बदलाव

  • नेता किसी भी तरह की नई घोषणा करने के साथ शिलान्यास व उद्घाटन नहीं करेंगे।
  • 50 हजार से अधिक  कैश लेकर चल रहे हैं और पकड़े जाते है तो वह पैसे कहां से आए बताना होगा।
  • किसी भी तरह की जनसभा का आयोजन बगैर चुनाव आयोग की मंजूरी के नहीं कर सकते।
  • बैनर, होर्डिंग से लेकर सोशल मीडिया के किसी भी विज्ञापन के लिए चुनाव आयोग को दिखाना होगा
  • किसी योजना की डेडलाइन बढ़ाने या योजना का विस्तार करने से पहले चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी
  • कोई निजी व्यक्ति भी किसी राजनीतिक दल के समर्थन में झंडा पोस्टर लगाता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी।


        फैक्ट फाइल

  • 70 विधानसभा सीटें हैं दिल्ली में
  • 12 आरक्षित सीटें
  • 2689 पोलिंग स्टेशन बनाए गए
  • 13,750 पोलिंग बूथ बनाए गए
  • 70 करोड़ से अधिक खर्च आएगा चुनाव पर 

मतदाता सूची में नहीं है नाम तो अब भी बन सकते मतदाता

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि कोई अभी भी मतदाता नहीं बना है तो नामांकन दाखिल होने के आखिरी दिन तक मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख घोषित कर दी है। उसके लिहाज से 21 जनवरी तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने का काम चलेगा। ऐसे में मतदाता बनने के लिए 15 दिन बचे हैं। चुनाव अधिकारियों का कहना है कि लोग आखिरी दिन का इंतजार ना करें। जल्द से जल्द आवेदन करें। आनलाइन आवेदन भी कर सकते है।

       मतदाता सूची में ऐसे चेक करे नाम

  • 7738299899 नंबर पर अपने मतदाता पहचान पत्र का ई-पिक नंबर लिखकर भेजे।
  • www.ceodelhi.gov.in  वेबसाइट पर जाकर भी मतदाता सूची देख सकते है।
  • 1950 वोटर हेल्पलाइन नंबर पर जाकर भी मदद ले सकते है। 
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