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Delhi: छह महीने में स्थापित हों 42 वाणिज्यिक कोर्ट, मामलों की जल्द सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश
Tue, 05 Jul 2022 05:43 PM IST
अनुराग सक्सेना
एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली
Published by: अनुराग सक्सेना
Updated Tue, 05 Jul 2022 05:43 PM IST
सार
जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने मंगलवार को कहा कि कोर्टरूम की कमी अतिरिक्त वाणिज्यिक अदालतों की शुरुआत करने में अड़चन बन रही है। इमारतें बनने के बाद ये कोर्ट शुरू हो सकेंगे।
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दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : ANI-फाइल फोटो
विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपने महारजिस्ट्राल, दिल्ली सरकार और अन्य को छह महीने के अंदर 42 वाणिज्यिक कोर्ट स्थापित करने का निर्देश दिया है जिससे वाणिज्यिक मामलों की सुनवाई जल्द से जल्द हो सके।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में 42 वाणिज्यिक कोर्ट स्थापित करने की मांग की गई थी, जैसा कि दिल्ली सरकार ने प्रदेश में वाणिज्यिक मामलों की जल्द सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए 12 अप्रैल 2021 को अधिसूचना जारी की थी।
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जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने मंगलवार को कहा कि कोर्टरूम की कमी अतिरिक्त वाणिज्यिक अदालतों की शुरुआत करने में अड़चन बन रही है। इमारतें बनने के बाद ये कोर्ट शुरू हो सकेंगे।
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