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Delhi : डकैती के मामले में तीन को 10-10 साल कैद और जुर्माना, 12 साल पहले चलती बस में किया था अपराध

Fri, 13 Sep 2024 01:43 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 13 Sep 2024 01:43 AM IST
सार

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैल जैन तीन दोषियों के खिलाफ सजा पर दलीलें सुन रहे थे। आरोपियों में से एक को बेइमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करने का भी दोषी ठहराया गया था। 

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Delhi: 10-10 years imprisonment and fine to three in robbery case
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

कड़कड़डूमा कोर्ट ने बस में डकैती मामले में तीन आरोपियों को दस-दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैल जैन तीन दोषियों के खिलाफ सजा पर दलीलें सुन रहे थे। आरोपियों में से एक को बेइमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करने का भी दोषी ठहराया गया था। 

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कोर्ट ने आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार अरशद, मोहम्मद सलीम और अस्मत अली ने दो अन्य लोगों के साथ मिलकर 10 अप्रैल 2012 को लक्ष्मी नगर से जैतपुर जाने वाली बस में यात्रा कर रहे पीड़ित राम यादव से 19 हजार रुपये छीन लिए थे। 
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अपराध को अंजाम देने के बाद वे लक्ष्मी नगर फ्लाईओवर के पास उतर गए और पांडव नगर के समसपुर गांव की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। इसमें कहा गया है कि दो अन्य आरोपी, राजू और अली, लापता रहे और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका।

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