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तस्करी करने वालों को दस-दस साल की कैद

Tue, 16 Sep 2014 07:05 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद Updated Tue, 16 Sep 2014 07:05 PM IST
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Smuggllers sentenced to ten year jail.

मादक पदार्थों की तस्करी करने के आरोप में पकड़े गए तीन आरोपियों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने दस-दस साल की सजा और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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मामला ओल्ड थानाक्षेत्र का है। तीनों आरोपियों को सेक्टर-19 स्थित एक मॉल से रंगेहाथ पकड़ा गया था।

जानकारी के अनुसार 17 अगस्त 13 को सीआईए सेंट्रल जोन में तैनात एएसआई भीम सिंह को सूचना मिली थी कि सेक्टर-19 स्थित वर्धमान मॉल के पास तीन लोग स्कार्पियो गाड़ी में बैठे हैं। वह मादक पदार्थों की सप्लाई करते हैं।
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सूचना पर भीम सिंह ने टीम के साथ छापा मारकर उन्हें पकड़ा था। पकड़े गए आरोपियों की पहचान आशियाना अपार्टमेंट सेक्टर-62, बल्लभगढ़ निवासी सूबे सिंह, राजपाल सांवरिया और डबुआ कालोनी निवासी संजय के रूप में हुई थी।

पुलिस ने इनके  कब्जे से 15.5 किलोग्राम गांजा बरामद किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देशराज चालिया की कोर्ट ने सबूतों एवं साक्ष्यों के आधार पर तीनों को दोषी मानते हुए उन्हें यह सजा सुनाई है।

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