फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Murderer father sentenced 5 year imprisonment

बेटे की जान लेने वाले पिता को 5 साल की कैद

Fri, 23 May 2014 03:27 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 23 May 2014 03:27 PM IST
विज्ञापन
Murderer father sentenced 5 year imprisonment

नई दिल्ली में डेढ़ साल के मासूम को इमारत की दूसरी मंजिल से फेंकने के मामले में अदालत ने दोषी पिता को पांच साल कैद की सजा सुनाई है।

विज्ञापन


अदालत ने बच्चे की मौत के मामले में पिता को हत्या के बजाय गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई। उत्तर पूर्वी जिले के थाना न्यू उस्मानपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।

कड़कड़डूमा अदालत के जिला न्यायाधीश जेआर आर्यन ने मूल रूप से इटावा निवासी हरिओम को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि उसने बच्चे को पत्नी से हुए झगड़े के बाद गुस्से में आकर फेंका था।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: बाथरूम में लटकती मिली महिला की लाश
विज्ञापन
विज्ञापन


अभियोजन के मुताबिक हरि ओम की पत्नी आरती ने पुलिस को शिकायत देकर आरोप लगाया कि उसके पति ने 22 अप्रैल 2013 उनके बेटे को उसकी बहन के घर की दूसरी मंजिल से फेंककर मार दिया है।

आरती ने अपने पति की धमकियों से डरकर बहन के घर शरण ले रखी थी। पुलिस को आरती ने बताया कि हरिओम उसके चरित्र पर शक करता था और शराब पीकर उसे पीटता था।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed