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जेल में ही रहेंगे आईएस के आतंकी, कोर्ट ने खारिज की जमानत
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 24 May 2016 01:38 AM IST
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आईएस के आतंकी
- फोटो : PTI
आईएसआईएस के 14 कथित आंतकियों की जमानत याचिका सोमवार को विशेष एनआईए अदालत ने खारिज कर दी। आरोपियों ने तय समय के भीतर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के चार्जशीट दाखिल न करने और जांच की अवधि आगे न बढ़ाए जाने का हवाला देते हुए जमानत देने की मांग की थी।
पटियाला हाउस स्थित विशेष एनआईए जज ने आईएस के 14 कथित आतंकियों की जमानत याचिका बचाव व अभियोजन की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को खारिज कर दी।
एनआईए ने मोहम्मद नफीस खान व मोहम्मद शरीफ मोइनुद्दीन को 22 जनवरी व अबू अनस, मोहम्मद अफजल, सुहेल अहमद मोहम्मद अलीम, आसिफ अली, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद इमरान खान, सैयद मुजाहिद, मोहम्मद उबैदुल्लाह खान, मुद्दबीर मुश्ताक शेख, नजमुल हुदा व अब्दुल अहद को 23 जनवरी 2016 को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी द्वारा 120 दिनों में जांच पूरी न किये जाने का हवाला देते हुये जमानत देने की मांग की थी।
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पटियाला हाउस स्थित विशेष एनआईए जज ने आईएस के 14 कथित आतंकियों की जमानत याचिका बचाव व अभियोजन की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को खारिज कर दी।
एनआईए ने मोहम्मद नफीस खान व मोहम्मद शरीफ मोइनुद्दीन को 22 जनवरी व अबू अनस, मोहम्मद अफजल, सुहेल अहमद मोहम्मद अलीम, आसिफ अली, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद इमरान खान, सैयद मुजाहिद, मोहम्मद उबैदुल्लाह खान, मुद्दबीर मुश्ताक शेख, नजमुल हुदा व अब्दुल अहद को 23 जनवरी 2016 को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी द्वारा 120 दिनों में जांच पूरी न किये जाने का हवाला देते हुये जमानत देने की मांग की थी।
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