इंद्राणी मुखर्जी को पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा
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पटियाला हाउस कोर्ट ने आईएनएक्स मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार इंद्राणी मुखर्जी को बुधवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
इससे पहले पांच फरवरी को विशेष अदालत ने सीबीआई को इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश सुनील राणा के समक्ष सीबीआई ने दलील दी कि उसे पूछताछ के लिए इंद्राणी को अपनी हिरासत में लेने की अब जरूरत नहीं है।
इंद्राणी को दो दिन की सीबीआई की हिरासत के बाद बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया था। मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने इंद्राणी को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
इस वजह से इंद्राणी को दिल्ली में नहीं रखा गया
शीना बोरा हत्या मामले में मुंबई की बाईकुला जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी को सोमवार (पांच फरवरी) को दिल्ली लाकर विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया था।
दो फरवरी को मुंबई की एक अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी को दिल्ली की अदालत के समक्ष पेश करने के लिए स्वीकृति दी थी। इस बीच मुंबई पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि इंद्राणी मुखर्जी को 13 फरवरी को कोर्ट में पेश करना है इस लिए उन्हें इस समय तक दिल्ली में नहीं रखा जा सकता है।
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने इंद्राणी मुखर्जी पर हवाला मामले में मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में आईएनएक्स मीडिया के संस्थापक और इंद्राणी मुखर्जी के पति पीटर मुखर्जी भी अभियुक्त हैं।
इंद्राणी आईएनएक्स मीडिया की संस्थापक हैं
आईएनएक्स मीडिया पर आरोप है कि मॉरीशस से निवेश हासिल करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है। इसी मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम भी आरोपित हैं।
उन पर 2007 में आईएनएक्स मीडिया को निवेश के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) से इजाजत दिलाने और इसके बदले में भुगतान लेने का आरोप है।
इंद्राणी आईएनएक्स मीडिया के संस्थापकों में से एक हैं। गौरतलब है कि मुखर्जी दंपति इंद्राणी के पूर्व पति से पैदा हुई बेटी शीना बोरा की हत्या का षड़यंत्र रचने के आरोप में केस का सामना कर रहे हैं।