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Delhi: अदालतों में तीन से 30 जून तक अवकाश, HC ने अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिए व्यवस्था अधिसूचित की
Fri, 19 May 2023 08:05 AM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: विजय पुंडीर
Updated Fri, 19 May 2023 08:05 AM IST
सार
इस दौरान अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया तीन से नौ जून तक अवकाश पीठ में बैठेंगे, जबकि न्यायमूर्ति जसमीत सिंह और न्यायमूर्ति विकास महाजन 10 से 16 जून तक अवकाश पीठ के तहत सुनवाई करेंगे।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
उच्च न्यायालय ने गर्मी की छुट्टियों के दौरान अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिए अपनी व्यवस्था अधिसूचित कर दी है। गर्मी के अवकाश तीन जून से शुरू होंगे और 30 जून, 2023 तक रहेंगे।
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इस दौरान अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया तीन से नौ जून तक अवकाश पीठ में बैठेंगे, जबकि न्यायमूर्ति जसमीत सिंह और न्यायमूर्ति विकास महाजन 10 से 16 जून तक अवकाश पीठ के तहत सुनवाई करेंगे।
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न्यायमूर्ति तारा वितस्ता गंजू और न्यायमूर्ति अमित महाजन 17 से 23 जून तक अवकाश पीठ के रूप में उच्च न्यायालय की कार्यवाही का संचालन करेंगे, जबकि न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर और न्यायमूर्ति मनोज जैन 24 से 30 जून तक यही करेंगे। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें कहा गया है कि न्यायाधीश पहले खंडपीठों में बैठेंगे और फिर अत्यावश्यक दीवानी और आपराधिक मामलों और अन्य मामलों की सुनवाई के लिए अकेले बैठेंगे।
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उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आमतौर पर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को उच्च न्यायालय में बैठते हैं और ऐसे अन्य दिन जिन्हें वे सुबह 10:30 बजे उचित समझते हैं। यदि किसी दिन के लिए निर्धारित मामले उस दिन समाप्त नहीं होते हैं तो बैठक अगले सफल दिन तक जारी रह सकती है। यदि किसी न्यायाधीश में से कोई भी किसी अप्रत्याशित कारण से किसी भी दिन उपलब्ध नहीं होता है, तो अन्य न्यायाधीश अकेले बैठ सकते हैं, इस शर्त के अधीन कि ऐसे न्यायाधीश खंडपीठ के मामलों को नियम 3 अध्याय के प्रावधान के तहत खारिज नहीं करेंगे।