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Delhi: मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, अदालत कल सुनाएगी निर्णय

Mon, 08 Jul 2024 06:15 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: आकाश दुबे Updated Mon, 08 Jul 2024 06:15 PM IST
सार

इससे पहले सीसीटीवी प्रोजेक्ट में रिश्वत लेने का आरोप भी सत्येंद्र जैन पर लगा है।जिस पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले में जांच के आदेश दिए थे।

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Court reserves verdict on Satyendar Jain interim bail plea in money laundering case
सत्येंद्र जैन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली की राउज ऐवन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। राउज एवेन्यू कोर्ट सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका पर कल फैसला सुनाएगी।

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इससे पहले सीसीटीवी प्रोजेक्ट में रिश्वत लेने का आरोप भी सत्येंद्र जैन पर लगा है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। भ्रष्टाचार निवारण (पीओसी) अधिनियम के तहत जांच को मंजूरी दी गई है। बता दें कि सत्येंद्र जैन पर 70 विधानसभा क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाने की 571 करोड़ रुपये की परियोजना में 7 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है।

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