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दिल्ली हिंसा मामला: कोर्ट ने अभियोजन को लगाई कड़ी फटकार, डीसीपी से लिखित में मांगा जवाब

Wed, 18 Oct 2023 08:24 AM IST
अनुज कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Wed, 18 Oct 2023 08:24 AM IST
सार

दिल्ली हिंसा मामले पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने अभियोजन को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही डीसीपी को लिखित स्पष्टीकरण पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह जांच की बहुत परेशान करने वाली प्रवृत्ति है।

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Court reprimands prosecution in Delhi violence case, seeks written response from DCP
दिल्ली हिंसा मामले पर सुनवाई - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

अदालत ने दिल्ली दंगों के मामले में शिकायतों को जोड़ने के बारे में अपने रुख में उतार-चढ़ाव के लिए अभियोजन पक्ष की खिंचाई की है। अदालत ने कहा कि यह जांच की एक बहुत ही परेशान करने वाली प्रवृत्ति है।
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कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने आदेश की एक प्रति संबंधित डीसीपी को भेजी और अधिकारी को लिखित स्पष्टीकरण के साथ स्वयं या किसी अन्य जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी को अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि यह मामला पहले भी डीसीपी के पास भेजा गया था। ताकि जांच अधिकारी के दृष्टिकोण और मामले में हो रही देरी के बारे में बताया जा सके।

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अदालत ने कहा यह जांच की बहुत परेशान करने वाली प्रवृत्ति है, जहां अभियोजन पक्ष द्वारा एक स्टैंड लेते हुए आरोप पत्र दाखिल करने के बाद जांच अधिकारी अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी समय बाद बयान दर्ज करता है, यहां तक कि अदालत से कोई अनुमति मांगे बिना और कानूनों की अवहेलना करते हुए।
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अभियोजन पक्ष द्वारा अपनाए जा रहे रुख में गंभीरता की कमी है और शुरुआत से लेकर आज तक इसमें आए उतार-चढ़ाव से अच्छी तरह से परिलक्षित होती है। यह घटनाक्रम गोकुलपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज 2020 की एफआईआर 148 में हुआ।

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