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Delhi: दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को 28 सप्ताह के भ्रूण को गिराने की कोर्ट ने दी अनुमति
Tue, 30 Aug 2022 12:02 PM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: विजय पुंडीर
Updated Tue, 30 Aug 2022 12:02 PM IST
सार
इसी के साथ उच्च न्यायालय ने एम्स को भ्रूण को संरक्षित करने का निर्देश दिया, ताकि लंबित मामले के लिए डीएनए परीक्षण हो सके।
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दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : ANI
विस्तार
उच्च न्यायालय ने दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को अपने 28 सप्ताह के भ्रूण को गिराने की अनुमति प्रदान कर दी। अदालत ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को भ्रूण को संरक्षित करने का निर्देश दिया, ताकि लंबित मामले के लिए डीएनए परीक्षण हो सके।
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दृष्टिबाधित व्यक्ति को भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त करने का आदेश
उच्च न्यायालय ने दृष्टिबाधित व्यक्ति को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में नियुक्त करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि एक कल्याणकारी राज्य से अपने विकलांग नागरिकों को सार्वजनिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने की उम्मीद है।
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न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि राज्य विकलांग नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम के तहत विकलांग नागरिकों की बेहतरी के लिए स्थितियां और सार्वजनिक रोजगार के संबंध में आजीविका का अवसर पैदा करने के लिए बाध्य है।
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